विधान परिषद चुनाव: दरभंगा में 23 अक्टूबर को सुबह 5 से शाम 6 बजे तक वाहनों के परिचालन पर रोक,

मतदान केंद्र परिसर में मोबाइल ले जाने पर भी प्रतिबंध, मरीजों और आवश्यक सेवाओं को मिलेगी छूट

दस्तक 7मीडिया /दरभंगा 

बिहार विधान परिषद के शिक्षक एवं स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 23 अक्टूबर को होने वाले मतदान को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। स्वच्छ, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला दंडाधिकारी कौशल कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा-163 के तहत दरभंगा जिले में निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश जारी किया है। इसके तहत मतदान के दिन सुबह पांच बजे से शाम छह बजे तक जिले के सभी क्षेत्रों में दोपहिया वाहनों सहित सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा।

प्रशासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार, मतदान का समय सुबह आठ बजे से शाम चार बजे तक निर्धारित है। निर्वाचन की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता भी प्रभावी है। प्रशासन ने आशंका जताई है कि मतदान के दौरान कुछ असामाजिक तत्व अवैध जमावड़ा बनाकर, हथियारों से लैस होकर या निजी एवं किराये के वाहनों का इस्तेमाल कर चुनाव प्रक्रिया में बाधा डालने और शांति व्यवस्था प्रभावित करने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसे में मतदाताओं को भयमुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के लिए यह कदम उठाया गया है।

इन वाहनों को मिलेगी प्रतिबंध से छूट

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निषेधाज्ञा के बावजूद कुछ श्रेणियों के वाहनों को निर्धारित शर्तों के साथ परिचालन की अनुमति रहेगी। इनमें सरकारी कार्य में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं मतदान दल के उपयोग में आने वाले वाहन शामिल हैं।

इसके अलावा, मरीजों को अस्पताल ले जाने वाली एंबुलेंस, बिजली, दूध आपूर्ति और पानी के टैंकर जैसी आवश्यक सेवाओं के वाहनों को भी छूट दी गई है। बीमार एवं रुग्ण व्यक्तियों के उपयोग में आने वाले वाहनों का परिचालन भी प्रतिबंध से मुक्त रहेगा।

निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों को निर्वाची पदाधिकारी से प्राप्त परमिट वाले वाहन के इस्तेमाल की अनुमति होगी। हालांकि, ऐसे वाहन में चालक सहित पांच से अधिक व्यक्ति नहीं बैठ सकेंगे और उसका उपयोग मतदाताओं को ढोने के लिए नहीं किया जा सकेगा।

निजी वाहन मालिक अपने और परिवार के सदस्यों के मतदान के लिए वाहन का उपयोग कर सकेंगे, लेकिन मतदान केंद्र से 200 मीटर की परिधि के बाहर तक ही। निर्धारित मार्ग और निश्चित बिंदुओं के बीच चलने वाली सार्वजनिक परिवहन सेवाओं, जैसे बसों, को भी छूट दी गई है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड आदि तक पहुंचने के लिए अपरिहार्य स्थिति में रिक्शा एवं अन्य वाहनों के उपयोग की अनुमति रहेगी।

मतदान केंद्र परिसर में मोबाइल फोन पर रोक

प्रशासन ने मतदान केंद्र परिसर में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगाया है। हालांकि, निर्वाचन कार्य के लिए प्रतिनियुक्त कर्मियों को इससे छूट रहेगी। मतदाताओं को मतदान केंद्र पहुंचने से पहले इस प्रतिबंध का ध्यान रखने की सलाह दी गई है।

उल्लंघन पर रहेगी प्रशासन की नजर

जिला दंडाधिकारी ने संबंधित थाना प्रभारियों, सेक्टर पदाधिकारियों, जोनल एवं सुपर जोनल दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों, अनुमंडल पदाधिकारियों, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों, नगर पुलिस अधीक्षक तथा ग्रामीण पुलिस अधीक्षक को आदेश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है।

प्रशासन का उद्देश्य मतदान के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था, अनावश्यक भीड़ या असामाजिक गतिविधियों पर रोक लगाना है, ताकि शिक्षक एवं स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता बिना किसी भय या दबाव के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।