आंगन में घुसकर छुरा मार की थी हत्या, दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास
दरभंगा/विधि संवाददाता,
सिविल कोर्ट दरभंगा के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश उपेंद्र कुमार की अदालत ने हत्या के मामले में दो अभियुक्तों को आजीवन सश्रम कारावास और दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। कोर्ट ने यह सजा बुधवार को सकतपुर थानाकांड संख्या 32/22 से जुड़े सत्रवाद संख्या 611/22 के अभियुक्त सकतपुर थानाक्षेत्र के उजान गढ़टोल गांव निवासी दीपक कमती और गंगा कमती को सुनाया है।अदालत ने इस सत्रवाद की सूनवाई पुरी कर गत 5 अक्टूबर को हीं दोनो को भादवि की धारा 302/34 के तहत दोषी घोषित किया था।बुधवार को न्यायालय ने जूर्मी का सजा अवधि निर्धारण के बिन्दु पर अभियोजन और वचाव पक्ष का वहश सुनने तथा वाद अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों का गहन परिशीलन के बाद दोनो जूर्मियों को उम्रकैद और अर्थदंड की सजा सुनाया। लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि 12 मई 2022 की रात करीब तीन बजे दोनों अभियुक्तों ने उजान गढ़टोल निवासी प्रभु कमती के 32 वर्षीय पुत्र पप्पू कमती को आंगन में घुसकर छुरा मारकर हत्या कर दी थी। घटना को लेकर मृतक के पिता प्रभु कमती के बयान पर सकतपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
मामले में पुलिस की ओर से आरोप पत्र दाखिल किए जाने के बाद 23 दिसंबर 2022 को दोनों अभियुक्तों के खिलाफ आरोप गठन किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से आइओ और चिकित्सक समेत कुल 10 गवाहों की गवाही न्यायालय में कराई गई।सजायाफ्ता अभियुक्त घटना के समय से ही काराधीन है।
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