जघन्य अपराध के चार आरोपितों की अग्रिम जमानत खारिज, नाबालिग अपहरण व जानलेवा हमले समेत कई मामले
जघन्य अपराध के चार आरोपितों की अग्रिम जमानत खारिज, नाबालिग अपहरण व जानलेवा हमले समेत कई मामले
जघन्य अपराध के चार आरोपितों की अग्रिम जमानत खारिज, नाबालिग अपहरण व जानलेवा हमले समेत कई मामले
दरभंगा/विधि संवाददाता
दरभंगा सिविल कोर्ट दरभंगा के अदालतों ने जघन्य अपराध के आरोप में संस्थित मामलों में चार अभियुक्तों का जमानत आवेदन खारिज कर दिया है। जिला के पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश सुलेखा झा की अदालत ने एक नाबालिग बच्ची का अपहरण के आरोप में संस्थित कमतौल थानाकांड सं. 212/26 के नामजद अभियुक्त प्रकाश यादव का अग्रिम जमानत आवेदन खारिज कर दिया है।लोक अभियोजक अमरेन्द्र नारायण झा ने बताया कि बकाया लेन देन के बिवाद मे गोली मार देने के आरोप में दर्ज विश्वविद्यालय थानाकांड सं.55/26 के आरोपी रानीपुर निवासी धीरज यादव का अग्रिम जमानत तृतीय एडीजे भुपेन्द्र सिंह ने खारिज कर दिया है।इसके अलावे एडीजे श्री सिंह की कोर्ट ने जानलेवा हमला के आरोप में दर्ज बहादुरपुर थाना प्राथमिकी संख्या 248/26 के आरोपी मो. साकिर तथा जबरन दूकान में आग लगा देने के आरोप में संस्थित विश्वविद्यालय थाना प्राथमिकी संख्या 305/25 के आरोपी मो. शाहिल कुमार उर्फ आदित्य कुमार का अग्रिम जमानत खारिज कर दिया है।पीपी श्री झा ने बताया कि अब जमानत पाने के लिए उपरोक्त सभी आरोपियों को संसंधित न्यायालयों में आत्मसमर्पण करना पड़ेगा ,या पटना उच्च न्यायालय में अर्जी दाखिल करनी पड़ेगी।