बेनीबाद यौन उत्पीड़न कांड में फैसला:उदय दास को 20 साल की सजा,20 हजार जुर्माना भी,राशि नहीं देने पर 3 साल अतिरिक्त कारावास
बेनीबाद यौन उत्पीड़न कांड में फैसला:उदय दास को 20 साल की सजा,20 हजार जुर्माना भी,राशि नहीं देने पर 3 साल अतिरिक्त कारावास
बेनीबाद यौन उत्पीड़न कांड में फैसला:उदय दास को 20 साल की सजा,20 हजार जुर्माना भी,राशि नहीं देने पर 3 साल अतिरिक्त कारावास
दीपक कुमार/ गायघाट/मुजफ्फरपुर।
बेनीबाद थाना क्षेत्र से जुड़े यौन उत्पीड़न के एक मामले में न्यायालय ने अभियुक्त उदय दास को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायालय ने अभियुक्त पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
न्यायालय के आदेश के अनुसार, निर्धारित जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर अभियुक्त को तीन वर्ष की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। मामले में सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर न्यायालय ने यह फैसला सुनाया।
फैसला आने के बाद मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चा रही। पुलिस एवं अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को दोषी ठहराया गया। न्यायालय के इस फैसले को पीड़ित पक्ष के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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