SSC परीक्षा केंद्र के 100 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा, पांच या अधिक लोगों के जुटने पर रोक

दस्तक 7मीडिया /दरभंगा 

कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की चयन पद चरण-XIV कंप्यूटर आधारित परीक्षा को शांतिपूर्ण, स्वच्छ एवं कदाचारमुक्त माहौल में संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने कड़ा सुरक्षा प्रबंध किया है। जिला दंडाधिकारी कौशल कुमार के आदेश पर सदर एसडीओ कुमार गौरव ने परीक्षा केंद्र के आसपास 100 मीटर की परिधि में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की है।

एसडीओ के आदेश के अनुसार परीक्षा 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25 एवं 26 सितंबर को आयोजित होगी। दरभंगा शहरी क्षेत्र के आदर्श परीक्षा केंद्र, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति क्षेत्रीय कार्यालय, नाका नंबर-06, जिला स्कूल परिसर को परीक्षा केंद्र बनाया गया है।

निषेधाज्ञा के तहत परीक्षा केंद्र के 100 मीटर के दायरे में शांति भंग करने के उद्देश्य से पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक रहेगी। आग्नेयास्त्र, घातक हथियार और विस्फोटक लेकर चलने पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र के इस्तेमाल पर रोक रहेगी।

मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना प्रतिबंधित

परीक्षा केंद्र के अंदर परीक्षार्थियों समेत परीक्षा से जुड़े किसी भी व्यक्ति के मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, वाई-फाई गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक पेन, पेजर, व्हाइटनर, इरेजर, ब्लेड, सेल्युलर फोन अथवा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

हालांकि परीक्षा ड्यूटी में तैनात पदाधिकारी, आरक्षी एवं सैन्य बल के कर्मी, सरकारी अथवा प्रशासन द्वारा निर्गत पासधारी तथा शवयात्रा, धार्मिक जुलूस और शादी-विवाह जैसे कार्यक्रमों में शामिल लोगों के लिए आदेश में आवश्यक शिथिलता का प्रावधान किया गया है।