वीडियो बनाकर वायरल करने के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज,बड़गांव थाने का मामला
वीडियो बनाकर वायरल करने के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज,बड़गांव थाने का मामला
वीडियो बनाकर वायरल करने के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज,बड़गांव थाने का मामला
दरभंगा/विधि संवाददाता
सिविल कोर्ट दरभंगा के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार की अदालत ने घर में घुसकर एक ब्याहता से दूष्कर्म और वीडीओ बनाकर वायरल करने के संगीन आरोप में संस्थित बड़गांव थानाकांड सं.78/26 में काराधीन अभियुक्त मनसारा निवासी सुरेश साह की नियमित जमानत आवेदन खारिज कर दिया है।लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि अभियुक्त के खिलाफ एक ब्याहता महिला के घर में घुसकर दूष्कर्म करने तथा वीडीओ बनाकर वायरल कर देने का प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है।जिसमें आरोपी 29 जून 26 से जेल में कैद है।वहीं एडीजे श्री कुमार की कोर्ट ने एक लड़की से गैंगरेप और वीडीओ बनाकर ब्लैकमेल करने के आरोप में संस्थित महिला थानाकांड सं.106/26 के नामजद आरोपी तथा दूष्कर्म में सहयोग करने तथा वीडीओ डीलिट कराने के नाम पर चार लाख रुपये की मांग करने के लिए दो महिला आभियुक्त यास्मीन फातमा और समरीन फातमा का अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दिया है।इसके अलावे दहेज हत्या के आरोप में दर्ज बहेड़ी थानाकांड सं.354/26 में काराधीन अभियुक्त कुशियाम निवासी रमण दास का जमानत खारिज कर दिया है।