ब्याहता की हत्या मामले में पांच आरोपियों की अग्रिम जमानत खारिज

दरभंगा/विधि संवाददाता

एक ब्याहता से नाजायज संबंध बनाने और उसके इंकार करने पर हथौड़ा, लोहे का रॉड से हत्या कर पेड़ पर लटका देने के आरोप में संस्थित बहेड़ी थानाकांड सं.470/26 के पांच अभियूक्तों का अग्रिम जमानत आवेदन प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार की अदालत ने खारिज कर दिया है।लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि उक्त मामले में कोर्ट ने सोनकी थानाक्षेत्र के मेकना गांव के रामकुमार साह,दयानंद साह,भोतवा साह ,बबीता देवी और संपत कुमारी का अग्रिम जमानत याचिका एडीजे श्री कुमार ने खारिज कर दिया है।इसके अतिरिक्त प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्री कुमार की अदालत ने एक नाबालिग का अपहरण करने के आरोप में दर्ज बहेड़ी थानाकांड सं. 490/25 के आरोपी पंकज कुमार यादव,राघव कुमार यादव,सिकन्दर यादव,अमर कुमार यादव और दिपक कुमार यादव का अग्रिम जमानत खारिज कर दिया ।वहीं अपर सत्र न्यायाधीश आदिदेव की अदालत ने प्राणलेवा हमला के आरोप में एपीएम थानाकांड सं. 124/26 में 5 अगस्त 26 से काराधीन अभियुक्त ब्रह्मोत्तरा निवासी नथूनी यादव का नियमित जमानत आवेदन खारिज कर दिया है।इसके अलावे इसी मामले का आरोपी लालू यादव और राम जतन यादव का अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दिया है।