दुष्कर्म के तीन आरोपियों को अदालत से झटका, नियमित व अग्रिम जमानत आवेदन खारिज

दस्तक 7मीडिया ,दरभंगा/विधि संवाददाता

सिविल कोर्ट दरभंगा के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार की अदालत ने दूष्कर्म के आरोप में संस्थित जाले थानाकांड सं.242/25 में 29 जूलाई 26 से काराधीन आभियुक्त मो. महताब का नियमित जमानत आवेदन खारिज कर दिया है।पीपी अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि आभियुक्त के खिलाफ एक महिला से दूष्कर्म कर उसका वीडीओ बनाकर इसे वायरल करने की धमकी देकर लगातार दूष्कर्म करने का गंभीर आरोप लगाई गई है।इसके अतिरिक्त एडीजे श्री कुमार की कोर्ट ने एक बिबाहित महिला के साथ दूष्कर्म के आरोप में दर्ज बिरौल थानाकांड सं.269/25 में 9 जून 26 से न्यायिक हिरासत में काराधीन बिरौल थाना क्षेत्र के सोनपुर गांव के राजकुमार पासवान का नियमित जमानत आवेदन खारिज कर दिया है।वहीं एक 17 वर्षीय लड़की का अपहरण के आरोप में दर्ज रैयाम थानाकांड सं.45/25के नामजद आरोपी मो. दिलशाद नद्दाफ का अग्रिम जमानत आवेदन खारिज कर दिया है।पीपी श्री झा ने बताया कि अब उपरोक्त आरोपियों को जमानत की इच्छा रखने पर पटना हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल करनी पड़ेगी।