सुनीता देवी हत्याकांड में मो. शहनवाज दोषी करार, 24 अगस्त को सजा पर फैसला
सुनीता देवी हत्याकांड में मो. शहनवाज दोषी करार, 24 अगस्त को सजा पर फैसला
सुनीता देवी हत्याकांड में मो. शहनवाज दोषी करार, 24 अगस्त को सजा पर फैसला
दरभंगा /विधि संवाददाता
दरभंगा जिला के एस सी एस टी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश नवीन कुमार ठाकुर की अदालत ने जाले थाना क्षेत्र के काजी बहेड़ा निवासी मो० शहनवाज को अपने ही गाँव के सुनीता देवी की निर्मम हत्या के जूर्म में मंगलवार को दोषी करार दिया है। सजा के बिन्दु पर सूनवाई और निर्णय के लिए 24 अगस्त की तिथि निर्धारित की गई है। एस सी एस टी के विशेष लोक अभियोजक संजीव कुमार कुंवर ने बताया कि आरोप गठन के 22 माह के अन्दर ट्रायल पुरी कराकर अभियुक्त को दोषी ठहराने में सफलता मिली। सुनीता देवी कि हत्या बांस के बगीचा में बुलाकर उसे र्गदन में रस्सी लगाकर और दबाकर अज्ञात लोगों के द्वारा हत्या 25 अगस्त 2024 की रात्रि में कर दिये जाने की सूचना अहिल्या देवी ने थाना को दी। जिस पर अज्ञात हत्यारा के विरुद्ध जाले थाना में प्राथमिकी संख्या 162/24 दिनांक 26/8/24 को संस्थित की गई। कांड के अनुसंधानक ने पूरी तत्परता से मोबाइल में हुई बातचीत के आधार पर काजी बहेड़ा के 27 वर्षीय मो० शहनवाज को लहेरियासराय रेलवे स्टेशन से 30 अगस्त 2024 को गिरफ्तार किया। पूछताछ किया तो उसने रस्सी से गला दबाकर हत्या कर देने की बात स्वीकार किया और हत्या में प्रयुक्त रस्सी भी उसके निशानदेही पर बरामद की गई और एफ एस एल रिपोर्ट में भी रस्सी का उपयोग हत्या में किये जाने का खुलासा हुई। तब अज्ञात से ज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा में ट्रायल हुई और श्री ठाकुर की अदालत ने मंगलवार को आरोपी को बी.एन.एस की धारा 103 और एससीएसटी की धारा 3(2) v में दोषी करार दिया। अब सजा के बिन्दु पर सूनवाई निर्णय 24 अगस्त निर्धारित कि गई है।
अभियुक्त गत 30 अगस्त 24 से काराधीन है।