बिहार में 1402 पंचायत सचिवों का अंतर-जिला स्थानांतरण, पंचायती राज विभाग ने जारी किया आदेश
दस्तक 7 मिडिया, पटना।
बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग ने बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल करते हुए राज्य के 1402 पंचायत सचिवों का अंतर-जिला (एक जिले से दूसरे जिले) स्थानांतरण कर दिया है। इस संबंध में पंचायती राज विभाग के निदेशक नवीन कुमार सिंह के हस्ताक्षर से आदेश (ज्ञापांक 11444, दिनांक 07 अगस्त 2026) जारी कर दिया गया है। यह तबादला ‘बिहार ग्राम पंचायत (पंचायत सचिव का स्थानांतरण पदस्थापन) विनियमावली, 2025’ के प्रावधानों और जिला पदाधिकारियों से प्राप्त अनुशंसाओं के आधार पर किया गया है।
यह स्थानांतरण पंचायत सचिवों द्वारा दिए गए अभ्यावेदन (आवेदन) के आधार पर किया गया है। इस कारण किसी भी कर्मी को स्थानांतरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। स्थानांतरित कर्मचारियों की सेवा वरीयता ‘बिहार ग्राम पंचायत विनियमावली, 2025’ के नियम-3 (v, vi, vii, और viii) के तहत निर्धारित की जाएगी। स्थानांतरित कर्मियों को प्रभार हस्तांतरण के बाद ही विरमित (रिलीव) किया जाएगा। जनगणना 2026 के कार्य में प्रगणक या पर्यवेक्षक के रूप में अधिसूचित पंचायत सचिवों को नियमानुसार जनगणना कार्य समाप्त होने के बाद ही विरमित किया जाएगा। विभाग ने संबंधित सभी जिला अधिकारियों और जिला पंचायत राज अधिकारियों को आदेश की प्रति भेजकर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
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