प्रेम प्रसंग में पति की हत्या: पत्नी और कथित प्रेमी को उम्रकैद, 10-10 हजार रुपये जुर्माना

दरभंगा/विधि संवाददाता

,अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आदिदेव की अदालत ने प्रेम प्रसंग में पति की निर्मम हत्या के जूर्म में सिमरी थानाक्षेत्र के कमरौली निवासी संगीता देवी और उसके कथित प्रेमी कुन्दन कुमार उर्फ बजरंगी को आजीवन सश्रम कारावास और दस-दस हजार रुपये अर्थथदंड की सजा सूनाई है। अर्थथदंड नही चूकाने पर दोनो जूर्मियों को एक माह की अतिरिक्त सजा भूगतनी पड़ेगी।लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि सिमरी थाना कांड संख्या 147/23 से जुड़े सत्रवाद संख्या 675/23 की सूनवाई पुरी कर अदालत ने गत 24 जूलाई को हीं कमरौली निवासी रामाशीष साह के 40 वर्षीय पुत्र राम कुमार साह की निर्मम हत्या की जूर्म में मृतक की पत्नी संगीता देवी और उसके कथित प्रेमी कुंदन दास उर्फ बजरंगी दास को भादवि की धारा 302/34 के तहत दोषी करार दिया था। अभियोजन पक्ष का संचालन कर रहे एपीपी दिलीप कुमार साह ने बताया कि गुरुवार को अदालत में दोनों जूर्मियों का सजा अवधि निर्धारण के बिन्दु पर अभियोजन और वचाव पक्ष का वहश सूनने तथा अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों का गहन परिशीलन के बाद सजा सूनाई है।यह
घटना 21 जुलाई 2023 की रात सिमरी थाना क्षेत्र के कमरौली गांव स्थित कुमरपट्टी चौर में एक मुर्गी फार्म पर हुई थी। मामले की प्राथमिकी मृतक के पिता रामाशीष साह ने दर्ज कराई थी।एपीपी श्री साह ने बताया कि घटना के दिन राम कुमार साह के बच्चे का जन्मदिन था। अपने बच्चे का जन्मदिन मनाने के लिए वह अपनी पत्नी के पास मुर्गी फार्म पहुंचा था। आरोप है कि उसकी पत्नी संगीता देवी पांच बच्चों की मां है जिसका कुंदन दास से प्रेम प्रसंग था और वह अक्सर उसके मुर्गी फार्म पर रहती थी।घटना की
रात करीब 11 बजे मृतक के पिता को सूचना मिली कि उसके पुत्र को मुर्गी फॉर्म पर मार रहा है।उसके पिता रामाशीष साह और स्वजन वहां पहुंचे तो देखा कि राम कुमार को दोनों आरोपित लाठी-डंडे से पीट रहे थे। आरोप है कि बर्बरतापूर्वक मृतक का आंख भी जूर्मियों ने फोर डाली थी। गंभीर चोटों के कारण घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। अदालत में अभियोजन पक्ष नेकूल दस गवाहों की गवाही कराई और अन्ततः जूर्म साबित करने में सफल रहा।पीपी श्री झा ने बताया कि दोनों दोषी घटना के समय से ही जेल में बंद हैं।