मुजफ्फरपुर के दो पुलिस अनुमंडल क्षेत्रों में सोशल मीडिया पर अस्थायी रोक, 26 जुलाई सुबह तक रहेगा प्रतिबंध

दस्तक 7मीडिया ,मुजफ्फरपुर/दीपक कुमार 

जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा अफवाहों और भड़काऊ सामग्री के प्रसार पर रोक लगाने के उद्देश्य से प्रशासन ने सोशल मीडिया और इंस्टेंट मैसेजिंग सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। यह प्रतिबंध 24 जुलाई 2026 को दोपहर 12:30 बजे से लागू हो गया है और 26 जुलाई 2026 को सुबह 10:00 बजे तक प्रभावी रहेगा।

प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह प्रतिबंध पूरे मुजफ्फरपुर जिले में नहीं, बल्कि टाउन-1 पुलिस अनुमंडल और टाउन-2 पुलिस अनुमंडल क्षेत्रों में लागू किया गया है।

प्रतिबंध के तहत इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को निर्देश दिया गया है कि वे व्हाट्सऐप, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स (पूर्व में ट्विटर), स्नैपचैट, रेडिट और स्काइप जैसे सोशल नेटवर्किंग एवं मैसेजिंग मंचों पर संदेशों के प्रसारण को अस्थायी रूप से रोकें।

प्रशासन का कहना है कि नीट परीक्षा से जुड़े कथित पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया प्रदर्शनों के बाद सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाहें और भड़काऊ सामग्री तेजी से फैलने की आशंका थी। ऐसे में सार्वजनिक शांति बनाए रखने और किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए यह एहतियाती कदम उठाया गया है।

हालांकि, प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आवश्यक सरकारी इंटरनेट सेवाएं और जरूरी ऑनलाइन कार्य इस अवधि में सामान्य रूप से संचालित होते रहेंगे और उन पर इस आदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।