प्रेम प्रसंग में पति की हत्या: पत्नी और कथित प्रेमी दोषी करार, 6 अगस्त को सजा पर फैसला
प्रेम प्रसंग में पति की हत्या: पत्नी और कथित प्रेमी दोषी करार, 6 अगस्त को सजा पर फैसला
प्रेम प्रसंग में पति की हत्या: पत्नी और कथित प्रेमी दोषी करार, 6 अगस्त को सजा पर फैसला
दरभंगा/विधि संवाददाता
सिविल कोर्ट दरभंगा के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश आदिदेव की अदालत ने प्रेम प्रसंग में पति की निर्मम हत्या के आरोप में पत्नी एवं उसके कथित प्रेमी को दोषी घोषित किया है।लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि दोषसिद्ध दोनो जूर्मियों का सजा अवधि निर्धारण के बिन्दु पर सूनवाई और निर्णय के लिए न्यायालय ने 6 अगस्त की तिथि निर्धारित किया है।अदालत ने सिमरी थानाकांड सं.147/23 से बने सत्रवाद सं. 675/23 की सूनवाई पुरी कर शुक्रवार को मृतक राम कुमार साह की पत्नी संगीता देवी और कुन्दन दास उर्फ बजरंगी दास को भादवि की धारा 302 में (मानव हत्या) में दोषी घोषित किया है।यह लोमहर्षक घटना 21 जूलाई 2023 की रात सिमरी थानाक्षेत्र के कमरौली गांव के कुमरपट्टी चौर में स्थित एक मुर्गी फॉर्म पर घटित हुई थी।घटना की प्राथमिकी सिमरी थानाक्षेत्र के कमरौली निवासी रामाशीष साह ने दर्ज कराई थी।सूचक के पुत्र राम कुमार साह की शादी संगीता देवी से हुई थी।मृतक को अपने पत्नी से पांच बच्चे भी थे।सूचक के अधिवक्ता राजीव रंजन ठाकुर ने बताया कि घटना तिथि को मृतक राम कुमार साह के बच्चे का जन्मदिन था।उसकी पत्नी संगीता का संबंध गांव के हीं कुन्दन दास उर्फ बजरंगी दास से था।जिसका मुर्गी फॉर्म कमरौली और कुमरपट्टी के बीच कुमरपट्टी चौर में था। उसकी पत्नी संगीता कुन्दन दास के मुर्गी फॉर्म पर रहती थी।राम कुमार भी घर से तैयार होकर मुर्गी फॉर्म पर बच्चे का जन्मदिन मनाने गया था।रात के ग्यारह बजे मृतक के पिता रामाशीष साह को एक व्यक्ति ने सूचना दिया कि मुर्गी फॉर्म पर राम कुमार को मार रहा है।जब तक पिता और परिजन उसे बचाने पहूंचे तो देखा कि दोनो अभियुक्त उसे लाठी डंडे से पीट रहे हैं तथा उसके आंख में कील ठोंक दिया था। पीटाई से घटना स्थल पर हीं उसकी दर्दनाक मौत हो गई थी। लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि दोनों जूर्मी घटना तिथि से हीं जेल में काराधीन है।