24 जुलाई से 7 अगस्त तक डी.एल.एड. परीक्षा, दो परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर दायरे में धारा-163 लागू

दस्तक 7मीडिया /दरभंगा 

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना द्वारा आयोजित डी.एल.एड. (फेस-टू-फेस) प्रशिक्षण सत्र 2024-26 द्वितीय वर्ष एवं 2025-27 प्रथम वर्ष की सैद्धांतिक परीक्षा 24 जुलाई से 7 अगस्त 2026 तक दरभंगा के दो परीक्षा केंद्रों—बी.के.डी. राजकीय बालक उच्च विद्यालय (जिला स्कूल) एवं एम.एल. एकेडमी, लहेरियासराय—में दो पालियों में आयोजित होगी।

अनुमंडल दंडाधिकारी सदर कुमार गौरव ने बताया कि जिला दंडाधिकारी कौशल कुमार के निर्देश पर परीक्षा के शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त संचालन के लिए दोनों परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर दायरे में बी.एन.एस.एस. की धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा लागू रहेगी। यह आदेश प्रत्येक परीक्षा दिवस पर सुबह 7 बजे से परीक्षा प्रक्रिया समाप्त होने तक प्रभावी रहेगा।

निषेधाज्ञा के दौरान पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, हथियार लेकर चलने तथा शांति भंग करने वाले किसी भी जमावड़े पर रोक रहेगी। साथ ही सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर भी प्रतिबंध रहेगा।

परीक्षा केंद्रों के अंदर मोबाइल फोन, सेल्युलर फोन एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने की अनुमति नहीं होगी। प्रशासन ने आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है।

हालांकि, परीक्षा ड्यूटी में तैनात दंडाधिकारी, पुलिस एवं सुरक्षा बल, प्रशासन द्वारा अधिकृत पासधारी, परीक्षा कार्य में लगे कर्मियों तथा शवयात्रा, धार्मिक जुलूस और शादी-विवाह जैसे आवश्यक कार्यक्रमों में शामिल लोगों को इस आदेश से छूट दी गई है।