कुशेश्वरस्थान बाजार में 16 जुलाई से मुख्य सड़क पर बस खड़ी करने पर होगी कार्रवाई,
अंचल अधिकारी ने जारी की अधिसूचना, बस संचालकों को वैकल्पिक पड़ाव का निर्देश।

दस्तक 7 मीडिया, कुशेश्वरस्थान।

कुशेश्वरस्थान मुख्य बाजार में लगातार लग रहे जाम और यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाने के उद्देश्य से अंचल अधिकारी राकेश रौशन ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। 15 जुलाई 2026 को जारी सूचना में सभी बस मालिकों, बस एजेंसियों तथा यात्री वाहनों के संचालकों को निर्देश दिया गया है कि 16 जुलाई 2026 से कुशेश्वरस्थान मुख्य बाजार की मुख्य सड़क पर किसी भी स्थिति में बस खड़ी नहीं की जाएगी।

आदेश में कहा गया है कि मुख्य बाजार में बसों के सड़क किनारे खड़े रहने के कारण आवागमन बुरी तरह प्रभावित होता है। इससे प्रतिदिन जाम की समस्या उत्पन्न होती है और आम लोगों के साथ-साथ छोटे-बड़े वाहनों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

अंचल अधिकारी ने बताया कि पूर्व से लागू परिवहन विभाग की अधिसूचनाओं एवं मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत रामपुर के टोले धबौलिया क्षेत्र में बस पड़ाव की व्यवस्था निर्धारित है। इसलिए सभी बस संचालकों को उसी निर्धारित स्थान से बसों का संचालन करने का निर्देश दिया गया है।

प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि 16 जुलाई 2026 के बाद किसी भी बस को कुशेश्वरस्थान पूर्वी मुख्य बाजार की मुख्य सड़क पर खड़ा पाया गया, तो संबंधित वाहन मालिक एवं चालक के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत चालान एवं अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इस संबंध में जारी पत्र की प्रतिलिपि थानाध्यक्ष कुशेश्वरस्थान पूर्वी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (बिरौल) तथा अनुमंडल पदाधिकारी (बिरौल) को भी भेजी गई है। थानाध्यक्ष को निर्देश दिया गया है कि मुख्य सड़क पर अवैध रूप से खड़ी बसों एवं अन्य वाहनों के विरुद्ध नियमित अभियान चलाकर कार्रवाई सुनिश्चित करें।