महिला अपहरण और भड़काऊ संदेश मामले में आरोपियों को झटका, अग्रिम जमानत खारिज

दरभंगा/विधि संवाददाता

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश आदि देव की अदालत ने अपहरण के एक मामले में आरोपी लहेरियासराय थाना क्षेत्र के पुरानी मछहट्टा बाकरगंज मोमिन टोला निवासी निज़ामुद्दीन के पुत्र सलाउद्दीन का अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दिया है। लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि दो बच्चे की माँ को अभियुक्त अपने गलत उद्देश्य के लिए अपरहण कर लिया था। अपहृता के साथ एक पुत्र एवं एक पुत्री भी है। इस जघन्य मामले की प्राथिमिकी 4 अक्टूबर 2024 को सदर थाना में कांड संख्या 356/2024 संस्थित कराई गई थी। श्री झा ने बताया कि वहीं एक दूसरे मामले में श्री आदि देव की अदालत ने साइबर थाना प्राथमिकी संख्या 24/26 के अभियुक्त बहादुरपुर थानाके एकमिघाट निवासी नक्की अहमद के पुत्र अरशद इकबाल की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दिया है। आरोपी पर आरोप है कि सोशल मीडिया पर अभियुक्त द्वारा जानबूझकर सुनियोजित साजिश रचकर असत्य, भ्रामक आपत्तिजनक संदेश भेजकर समुदाय विशेष के विरुद्ध उन्माद फैलाने का कृत्य किया गया है ।जिससे मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एवं हॉस्पिटल एकमिघाट दहसत के माहौल में है। इस आशय की प्राथमिकी डेंटल कॉलेज के कैंपस सुपरवाइजर के आवेदन पर साइबर थाना में प्राथिमिकी दर्ज की गई है।