आपदा के समय जोखिम कम करने के लिए भवन निर्माण से पूर्व नक्शा स्वीकृत कराना अनिवार्य : कार्यपालक पदाधिकारी।
आपदा के समय जोखिम कम करने के लिए भवन निर्माण से पूर्व नक्शा स्वीकृत कराना अनिवार्य : कार्यपालक पदाधिकारी।
आपदा के समय जोखिम कम करने के लिए भवन निर्माण से पूर्व नक्शा स्वीकृत कराना अनिवार्य : कार्यपालक पदाधिकारी।
दस्तक 7 मीडिया, कुशेश्वरस्थान।
नगर पंचायत कुशेश्वरस्थान पूर्व क्षेत्र में अब बिना स्वीकृत नक्शे के भवन निर्माण कराने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नगर पंचायत प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नया मकान या अन्य भवन निर्माण शुरू करने से पहले संबंधित विभाग से भवन का नक्शा स्वीकृत कराना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर जुर्माना के साथ-साथ अन्य कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।
नगर पंचायत कुशेश्वरस्थान पूर्वी के कार्यपालक पदाधिकारी गोपाल कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि बिहार भवन उपविधि-2022 के प्रावधानों के अनुसार नगर क्षेत्र में किसी भी प्रकार के नए भवन का निर्माण पूर्व स्वीकृत नक्शे के आधार पर ही किया जाना चाहिए। यह व्यवस्था शहर के सुनियोजित विकास, सुरक्षित निर्माण तथा भविष्य में किसी भी प्रकार की आपदा के दौरान संभावित जोखिम को कम करने के उद्देश्य से लागू की गई है।
उन्होंने कहा कि भवन निर्माण का स्वीकृत नक्शा न केवल निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करता है, बल्कि भूकंप, अग्निकांड एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं के दौरान लोगों की सुरक्षा के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। इसलिए सभी नागरिक भवन निर्माण शुरू करने से पहले नगर पंचायत कार्यालय से आवश्यक अनुमति एवं नक्शा स्वीकृत अवश्य प्राप्त करें।
कार्यपालक पदाधिकारी ने नगर पंचायत क्षेत्र के आमजनों से अपील करते हुए कहा कि बिना नक्शा स्वीकृत कराए भवन निर्माण नहीं कराएं। ऐसा करने पर भवन मालिकों को आर्थिक दंड के साथ अन्य कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि नगर पंचायत क्षेत्र में बिना स्वीकृति के निर्माणाधीन भवनों की जांच कराई जाएगी और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित लोगों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
नगर पंचायत प्रशासन ने नागरिकों से भवन निर्माण संबंधी सभी नियमों का पालन करने तथा सुरक्षित एवं व्यवस्थित नगर निर्माण में सहयोग देने की अपील की है।
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