मद्य निषेध अधिनियम के तहत जब्त 10 वाहनों की नीलामी, सरकार को 2.29 लाख रुपये राजस्व मिलने की संभावना
दस्तक 7मीडिया /दरभंगा
बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 (संशोधित 2018 एवं 2022) के तहत मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग तथा पुलिस विभाग द्वारा जब्त कर समाहर्ता न्यायालय, दरभंगा द्वारा राज्यसात किए गए 10 वाहनों की बुधवार को सफलतापूर्वक नीलामी की गई। नीलामी से राज्य सरकार को लगभग 2.29 लाख रुपये राजस्व प्राप्त होने की संभावना है।
सहायक आयुक्त, मद्यनिषेध प्रदीप कुमार ने बताया कि नीलामी में 8 दोपहिया, 1 तिपहिया और 1 पिकअप वाहन शामिल थे। सभी वाहनों की नियमानुसार बोली लगाकर सफलतापूर्वक नीलामी की गई।
उन्होंने कहा कि बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के तहत जब्त एवं राज्यसात किए गए वाहनों की नीलामी की प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी। इससे एक ओर कानून का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित हो रहा है, वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार के राजस्व में भी वृद्धि हो रही है।
सहायक आयुक्त ने बताया कि राज्यसात किए गए शेष वाहनों की अगली नीलामी 13 जुलाई 2026 को आयोजित की जाएगी। उन्होंने इच्छुक लोगों से निर्धारित प्रक्रिया के तहत नीलामी में भाग लेने की अपील की।
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