आयुक्त ने केवटी प्रखंड प्रमुख को पदच्युत करने की सरकार से की अनुशंसा, अंतिम फैसला राज्य सरकार करेगी
आयुक्त ने केवटी प्रखंड प्रमुख को पदच्युत करने की सरकार से की अनुशंसा, अंतिम फैसला राज्य सरकार करेगी
आयुक्त ने केवटी प्रखंड प्रमुख को पदच्युत करने की सरकार से की अनुशंसा, अंतिम फैसला राज्य सरकार करेगी
दस्तक 7मीडिया /दरभंगा
केवटी प्रखंड प्रमुख के विरुद्ध वित्तीय अनियमितता एवं सरकारी राशि के दुरुपयोग से जुड़े मामले में बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। लोक प्रहरी-सह-प्रमंडलीय आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल हिमांशु कुमार राय ने बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 44(4) के तहत केवटी प्रखंड प्रमुख को पदच्युत किए जाने की अनुशंसा पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार को भेज दी है।
प्रमंडलीय जनसंपर्क कार्यालय, दरभंगा द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार यह कार्रवाई लोक प्रहरी वाद संख्या 12/2025 (श्रीमती वसीम आरा बनाम प्रखंड प्रमुख, केवटी) में पारित आदेशों के आलोक में की गई है। बताया गया है कि 20 जून 2026 को यह अनुशंसा सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को प्रेषित की गई।
मामले में लोक शिकायत द्वितीय अपीलीय प्राधिकार-सह-सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार द्वारा 11 जून 2026 को दिए गए अंतिम निर्णय में वित्तीय अनियमितता और सरकारी धन के दुरुपयोग संबंधी आरोपों के आधार पर जिलाधिकारी दरभंगा कौशल कुमार को आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया गया था। साथ ही प्रमंडलीय आयुक्त को संबंधित प्रखंड प्रमुख के विरुद्ध पदच्युति की अनुशंसा करने का भी निर्देश दिया गया था।
उपलब्ध अभिलेखों और विभागीय निर्देशों के परीक्षण के बाद प्रमंडलीय आयुक्त ने नियमानुसार कार्रवाई करते हुए पदच्युति की अनुशंसा राज्य सरकार को भेज दी है।हालांकि, केवटी प्रखंड प्रमुख को पद से हटाने अथवा नहीं हटाने का अंतिम निर्णय पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार द्वारा लिया जाएगा।