हत्या, लूट और चोरी के मामलों में तीन आरोपितों को नहीं मिली राहत, तीन मामलों में जमानत याचिकाएं खारिज
हत्या, लूट और चोरी के मामलों में तीन आरोपितों को नहीं मिली राहत, तीन मामलों में जमानत याचिकाएं खारिज
हत्या, लूट और चोरी के मामलों में तीन आरोपितों को नहीं मिली राहत, तीन मामलों में जमानत याचिकाएं खारिज
दरभंगा/विधि संवाददाता
सिविलकोर्ट दरभंगा के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश भूपेंद्र सिंह की अदालत ने हत्या, लूट एवं चोरी के अलग-अलग मामलों में सुनवाई करते हुए तीन आरोपितों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं। अदालत के इस फैसले से आरोपितों को फिलहाल कोई राहत नहीं मिल सकी।
लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि कमतौल थाना कांड संख्या 12/26 में बड़की लाधा गांव निवासी रविशंकर कुमार की नियमित जमानत याचिका नामंजूर कर दी गई। अभियोजन के अनुसार 10 जनवरी 2026 को उसने दहेज में पांच लाख रुपये नहीं लाने पर अपनी पत्नी की फांसी लगाकर हत्या कर दी थी। मृतका के स्वजनों ने दहेज के लिए लगातार प्रताड़ना एवं मारपीट का भी आरोप लगाया है। इस मामले में आरोपित 11 जनवरी 2026 से न्यायिक हिरासत में है।
वहीं, सिंहवाड़ा बाजार स्थित सुदामा ज्वेलर्स के संचालक अमरनाथ ठाकुर से लूटपाट मामले में कंहौली गांव निवासी आनंद महतो की अग्रिम जमानत याचिका संख्या 893/26 खारिज कर दी गई। आरोप है कि 28 अगस्त 2024 को बाइक सवार तीन बदमाशों ने फायरिंग कर उनसे बैग, मोबाइल एवं नकदी लूट ली थी।
इसके अलावा जाले थाना कांड संख्या 152/18 में चोरी के आरोपित धीरज दास उर्फ ठक्कन की अग्रिम जमानत याचिका भी अदालत ने अस्वीकार कर दी। उस पर मलिकपुर गांव के एक घर से नकदी और सैमसंग मोबाइल चोरी करने का आरोप है। तीनों मामलों में अदालत ने आरोपों की गंभीरता को देखते हुए राहत देने से इन्कार कर दिया।
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