तीन कोर्ट तीन मामले :दरभंगा सिविल कोर्ट में 10 आरोपियों को राहत नहीं, हत्या समेत तीन मामलों में जमानत याचिका खारिज

दरभंगा/विधि संवाददाता

सिविल कोर्ट दरभंगा के तीन कोर्ट ने तीन मामले में दस आरोपियों का जमानत आवेदन खारिज कर दिया है। लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि दरभंगा जिला के लहेरियासराय थानाक्षेत्र के भीगो स्थित मुक्तिधाम के पास आम के बगीचा में 21 वर्षीय मो. सलमान की गोली मारकर हत्या मामले में काराधीन पिता पुत्र मंजर आलम और अरमान मल्लिक उर्फ हसनैन शेख उर्फ अमन उर्फ मो. हसनैन आलम की नियमित जमानत याचिका जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश संतोष पाण्डेय की अदालत ने खारिज कर दिया है।पीपी श्री झा ने बताया कि गत 01 मई 26 को प्रेम प्रसंग की खून्नस को लेकर प्रेमिका के फोन पर पहूंचे हायाघाट थानाक्षेत्र के सिरनियां गांव के मो. सलमान की हत्या गोली मारकर कर दी गई थी।जिसका शव 2 मई को भीगो स्थित मुक्तिधाम के निकट एक आम के बगीचे से बरामद की गई थी।इसी मामले में दोनों पिता पुत्र 5 मई 26 से काराधीन है।वहीं एडीजे भुपेन्द्र सिंह की अदालत ने एक महिला को दो बच्चों के साथ नगद और जेवर जेवरात लेकर भगा ले जाने के आरोप में संस्थित बहेड़ी थानाकांड सं.215/26 के आरोपी राधा देवी,मनीष कुमार और सोमन लाल देव की अग्रिम जमानत आवेदन खारिज कर दिया है।इसके अलावे एडीजे श्री सिंह की कोर्ट ने जमीन का एग्रीमेंट कर केवाला नही करने तथा भुमि निबंधन के ऐवज में ली गई 70 लाख 93 हजार223 रुपया नही लौटाने के अभियोग में दर्ज मब्बी थानाकांड सं.123/25 के पांच आरोपियों का अग्रिम जमानत खारिज कर दिया है।पीपी अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि अब जमानत पाने के लिए उपरोक्त सभी आरोपियों को पटना हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल करनी पड़ेगी।