खान सर को हाईकोर्ट से राहत की उम्मीद, बिहार सरकार से 4 सप्ताह में मांगा जवाब,
एफआईआर रद्द करने और बंद कोचिंग संस्थान खोलने की अनुमति की मांग, फायरिंग मामले में सुनवाई तेज

दस्तक 7मीडिया ,पटना /विधि संवाददाता।

पटना हाईकोर्ट ने चर्चित कोचिंग संस्थान फायरिंग मामले में यूट्यूबर एवं शिक्षक फैजल खान उर्फ खान सर की ओर से दायर याचिका पर बिहार सरकार से चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। खान सर ने अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी (एफआईआर) को रद्द करने तथा बंद पड़े अपने कोचिंग संस्थान ‘खान ग्लोबल स्टडीज’ को पुनः संचालित करने की अनुमति देने की मांग की है।

हाईकोर्ट में दायर याचिका में खान सर ने कदमकुआं थाना में दर्ज उस मामले को चुनौती दी है, जिसमें उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी कर विस्तृत जवाब मांगा है।

इससे पहले पटना सिविल कोर्ट के जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने खान सर को अंतरिम राहत प्रदान करते हुए उनकी गिरफ्तारी और किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी थी। अदालत ने पुलिस जांच पूरी होने तक उन्हें यह संरक्षण दिया है।

गौरतलब है कि 2 जून 2026 को पटना में कोचिंग संस्थानों के बीच विवाद के दौरान एक कोचिंग सेंटर के बाहर तोड़फोड़ और फायरिंग की घटना हुई थी। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने खान सर के संस्थान में तैनात दो सुरक्षा गार्डों को गिरफ्तार किया था। पुलिस का दावा है कि पूछताछ में गार्डों ने स्वीकार किया कि उन्होंने खान सर और अन्य लोगों के निर्देश पर भीड़ को तितर-बितर करने के लिए हवाई फायरिंग की थी।

वहीं, खान सर के पक्ष के वकीलों ने पुलिस के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि सुरक्षा कर्मियों ने निजी सुरक्षा एजेंसी के लाइसेंसी हथियारों का इस्तेमाल केवल आत्मरक्षा और संस्थान की सुरक्षा के लिए किया था। बचाव पक्ष का आरोप है कि विरोधी पक्ष के दबाव में आकर पुलिस ने मामले में खान सर का नाम जोड़ा है।

अब सभी की नजरें बिहार सरकार के जवाब और हाईकोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जिससे इस बहुचर्चित मामले की दिशा तय होगी।