बीएड प्रवेश परीक्षा को लेकर दरभंगा में कड़े इंतजाम, 21 केंद्रों के 100 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा लागू,

7 जून को होगी बिहार बीएड एवं शिक्षा शास्त्री संयुक्त प्रवेश परीक्षा, मोबाइल-ब्लूटूथ समेत सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर प्रतिबंध

दस्तक 7मीडिया /दरभंगा 

बिहार बीएड एवं शिक्षा शास्त्री संयुक्त प्रवेश परीक्षा-2026 के शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और कदाचारमुक्त संचालन को लेकर जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। 7 जून को जिला मुख्यालय के 21 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होने वाली इस महत्वपूर्ण परीक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने सुरक्षा एवं विधि-व्यवस्था के कड़े प्रबंध किए हैं।

जिला जनसंपर्क कार्यालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, जिला दंडाधिकारी कौशल कुमार के निर्देश पर सदर अनुमंडल पदाधिकारी विकास कुमार ने परीक्षा केंद्रों के आसपास 100 मीटर की परिधि में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 की धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश जारी किया है। परीक्षा सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित होगी।

प्रशासन के आदेश के तहत परीक्षा केंद्रों के आसपास पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, आग्नेयास्त्र, घातक हथियार अथवा विस्फोटक सामग्री लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर भी रोक लगाई गई है।

परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए भी सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। परीक्षा केंद्र के अंदर मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस, वाई-फाई गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक पेन, पेजर, व्हाइटनर, इरेजर, ब्लेड, सेल्युलर फोन समेत किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध विधिसम्मत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि परीक्षा ड्यूटी में तैनात पदाधिकारी, पुलिस एवं सुरक्षा बल के जवान, प्रशासन द्वारा अधिकृत पासधारी व्यक्ति, शवयात्रा, धार्मिक जुलूस तथा शादी-विवाह कार्यक्रम में शामिल लोगों को इस आदेश से छूट प्रदान की गई है।

जिला प्रशासन ने अभ्यर्थियों से निर्धारित समय से पूर्व परीक्षा केंद्र पहुंचने तथा सभी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की है, ताकि परीक्षा का संचालन शांतिपूर्ण एवं पारदर्शी तरीके से संपन्न कराया जा सके।