दरभंगा कोर्ट का सख्त रुख: लूट, अपहरण, फर्जी जमानत और दहेज उत्पीड़न के आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज

दरभंगा/विधि संवाददाता

सिविल कोर्ट दरभंगा का जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश आनंद कुमार सिंह की अदालत ने पिस्तौल सटाकर सरेआम मखाना लोड पिकॉप, मोबाईल, और रुपये लूटने के आरोप में संस्थित सोनकी थानाकांड सं.121/25 में काराधीन अभियुक्त चांडी निवासी ललन यादव की नियमित जमानत खारिज कर दिया है।लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश निरज कुमार की कोर्ट ने एक नाबालिग बालिका का अपहरण के आरोप में संस्थित बहेड़ा थानाकांड सं. 355/25 के आरोपी प्रकाश राम का अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दिया।वहीं एडीजे उपेंद्र कुमार की कोर्ट ने क्रमशः लहेरियासराय थानाकांड सं.47/25 में दुसरे के बदले नाम बदलकर न्यायालय से जमानत करा लेने का आरोपी राजदेव यादव उर्फ राजो यादव और दहेज की मांग को लेकर पत्नी को मारपीटकर घर से भगा देने के आरोप में दर्ज महिला थानाकांड सं. 127/25 के आरोपी समर आलम का अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दिया है।पीपी अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि अब जमानत पाने की इच्छा रखने पर सभी आरोपियों को पटना हाईकोर्ट में अर्जी लगानी पड़ेगी।