दहेज प्रताड़ना से लेकर गोलीकांड तक: तीन आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज
दहेज प्रताड़ना से लेकर गोलीकांड तक: तीन आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज
दहेज प्रताड़ना से लेकर गोलीकांड तक: तीन आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज
दरभंगा /विधि संवाददाता,
सिविल कोर्ट दरभंगा के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सप्तम उपेंद्र कुमार की अदालत ने दहेज के लिए प्रताड़ित करने के आरोपी मझौलिया गांव निवासी राजू दास का अग्रिम जमानत आवेदन खारिज कर दिया। लोक अभियोजक अमरेन्द्र नारायण झा ने बताया कि महिला थाना कांड संख्या 88/25 में एसडीजेएम दरभंगा द्वारा संज्ञान ली गई है। इसी मामले में श्री कुमार की कोर्ट ने अग्रिम जमानत खारिज की है।
वहीं जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश आदिदेव की अदालत ने जानलेवा हमला के आरोपी केवटी थाना के छतवन गांव निवासी तौकीर अख्तर उर्फ मुहम्मद फैयाज का अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दिया। पी. पी. श्री झा ने आगे बताया कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय थाना प्राथमिकी संख्या 55/26 के अभियुक्त संजय महतो की अग्रिम जमानत याचिका जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश भूपेंद्र सिंह की अदालत ने खारिज कर दिया। इसके विरुद्ध आरोप है कि अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर सूचक के पेट में गोली चलाकर घायल कर दिया।