26 लाख गबन मामले में आरोपी की जमानत खारिज,राहजनी के आरोपी को भी अदालत से नहीं मिली राहत

दरभंगा/विधि संवाददाता,

सिविल कोर्ट दरभंगा का जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश रंजन कुमार मिश्रा की अदालत ने 26 लाख 74 हजा547 रुपया गवन के आरोप में काराधीन सिमरी थानाक्षेत्र के हरपुर गांव के नवीन कुमार का पुत्र आलोक कुमार की नियमित जमानत खारिज कर दिया है।पीपी अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि काराधीन अभियुक्त के विरुद्ध सढ़वाड़ा स्थित जायसवाल ब्रदर्स और भीजी ट्रेडिंग नामक मोबाईल प्रतिष्ठान का राशि गवन के आरोप में प्रतिष्ठान के प्रोपराइटर विकास कुमार चौधरी ने सिमरी थाना में काण्ड संख्या 67/25 संस्थित कराया था।वहीं श्री मिश्रा की अदालत ने सिमरी थाना क्षेत्र में राहजनी करने के आरोप में संस्थित प्राथमिकी संख्या 287 /25 के आरोपी फूलथूआ निवासी सूरज कुमार का अग्रिम जमानत आवेदन खारिज कर दिया है।