दरभंगा सिविल कोर्ट: तीन जघन्य मामलों में आरोपियों की जमानत याचिका खारिज
दरभंगा सिविल कोर्ट: तीन जघन्य मामलों में आरोपियों की जमानत याचिका खारिज
दरभंगा सिविल कोर्ट: तीन जघन्य मामलों में आरोपियों की जमानत याचिका खारिज
दस्तक 7मीडिया,दरभंगा/विधि संवाददाता
सिविल कोर्ट दरभंगा का एक कोर्ट ने तीन जघन्य अपराध के लिए तीन आरोपियों का जमानत आवेदन खारिज कर दिया है। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार पाण्डेय की अदालत ने दहेज के लिए एक विवाहिता की गला दबाकर हत्या के आरोप में दर्ज विश्वविद्यालय थानाकांड सं.22/26 में काराधीन आरोपी स्थानीय लक्ष्मीसागर मुहल्ला निवासी रंजना देवी की जमानत याचिका खारिज कर दिया है।पीपी अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि आरोपी मृतिका की सास है जो बहू की हत्या की जूर्म में 29 जनवरी से हीं काराधीन है।वहीं श्री पाण्डेय की कोर्ट ने एक महिला की हत्या की जूर्म में संस्थित बहेड़ी थानाकांड सं.401/25 में मृतिका के काराधीन पति मुकेश कुमार मुखिया की नियमित जमानत खारिज कर दिया है।वहीं पतोर थानाक्षेत्र के उघरा चौक पर स्थित रतन ज्वेलर्स में ताला तोड़कर चोरी का आरोप को लेकर दर्ज पतोर थानाकांड सं.86/25 में काराधीन अभियुक्त गणेश साहू की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दिया है।पीपी श्री झा ने बताया कि अब जमानत पाने की इच्छा रखने पर उपरोक्त सभी आरोपियों को पटना हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल करनी पड़ेगी।