शादी-ब्याह में अब घरेलू गैस पर रोक, वाणिज्यिक LPG लेना होगा अनिवार्य

दस्तक 7मीडिया/पटना 

 बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने राज्य में आगामी वैवाहिक सीजन को देखते हुए एक अहम निर्देश जारी किया है। विभाग के विशेष सचिव उपेन्द्र कुमार द्वारा जारी पत्र के अनुसार, शादी-ब्याह जैसे आयोजनों में घरेलू एलपीजी (LPG) के उपयोग पर रोक लगाते हुए वाणिज्यिक गैस सिलेंडर का उपयोग अनिवार्य किया गया है।

सरकार ने यह निर्णय पश्चिम एशिया में तेल एवं प्राकृतिक गैस से जुड़ी समस्याओं और राज्य में एलपीजी आपूर्ति पर बढ़ते दबाव को देखते हुए लिया है। विभाग का मानना है कि घरेलू गैस के दुरुपयोग से आम उपभोक्ताओं को परेशानी हो सकती है और बैकलॉग बढ़ सकता है।

जारी निर्देशों के अनुसार, विवाह समारोह में खाना बनाने वाले रसोइयों एवं कैटरर्स को वाणिज्यिक गैस के लिए अनिवार्य रूप से निबंधन कराना होगा, जिसे संबंधित तेल कंपनियां 5 से 7 दिनों के भीतर सुनिश्चित करेंगी। वहीं, जिनके घर शादी है, उन्हें अपने निमंत्रण कार्ड के साथ अनुमंडल पदाधिकारी (SDO) को आवेदन देना होगा, जिसमें गैस की जरूरत और संभावित मेहमानों की संख्या का उल्लेख करना होगा।

अनुमंडल पदाधिकारी प्राप्त आवेदन के आधार पर आकलन कर संबंधित तेल कंपनियों को आवश्यकतानुसार वाणिज्यिक गैस उपलब्ध कराने का निर्देश देंगे। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि उपलब्ध कराई गई गैस का उपयोग केवल वैवाहिक कार्यक्रम के लिए ही किया जाएगा।

सरकार ने सभी जिला पदाधिकारियों, अनुमंडल पदाधिकारियों और आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को निर्देश का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने को कहा है, ताकि आम लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।