बेनीपुर में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश माधवेन्द्र सिंह की अदालत का बड़ा फैसला, हत्या के मामले में छह दोषियों को आजीवन कारावास, न्यायालय परिसर में बढ़ाई गई सुरक्षा
बेनीपुर में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश माधवेन्द्र सिंह की अदालत का बड़ा फैसला, हत्या के मामले में छह दोषियों को आजीवन कारावास, न्यायालय परिसर में बढ़ाई गई सुरक्षा
बेनीपुर में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश माधवेन्द्र सिंह की अदालत का बड़ा फैसला,
हत्या के मामले में छह दोषियों को आजीवन कारावास, न्यायालय परिसर में बढ़ाई गई सुरक्षा
दस्तक 7मीडिया, बेनीपुर / विधि संवाददाता
बेनीपुर स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश माघवेन्द्र सिंह की अदालत ने सत्रवाद संख्या 250/251/22 एवं बहेड़ा थाना कांड संख्या 286/21 से जुड़े हत्या के चर्चित मामले में छह आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने प्रत्येक दोषी पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने की स्थिति में छह माह के साधारण कारावास की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
अपर लोक अभियोजक पूनम झा एवं सूचक पक्ष के अधिवक्ता सुशील कुमार चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि बहेड़ा गांव निवासी महारुद्र झा, दिलीप झा, सुधीर झा, राधे झा, कन्हैया झा एवं कुंदन झा को न्यायालय ने दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं इस मामले के एक अन्य अभियुक्त चंद्रनारायण झा को साक्ष्य के अभाव में पूर्व में ही न्यायालय द्वारा बरी कर दिया गया था।
गौरतलब है कि 28 नवंबर 2021 को जमीन विवाद को लेकर बहेड़ा निवासी घनश्याम झा की हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद मृतक के पुत्र रमन कुमार झा ने बहेड़ा थाना में कांड संख्या 286/21 दर्ज कराया था। पुलिस अनुसंधान पूर्ण होने के उपरांत मामला न्यायालय में विचारण के लिए प्रस्तुत किया गया।
न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धाराएं 147, 148, 149, 341, 323, 307 एवं 302 के तहत आरोप तय करते हुए 23 फरवरी को सभी छह अभियुक्तों को दोषी करार दिया था। बुधवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के उपरांत आजीवन कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई।
फैसला सुनाए जाने के बाद न्यायालय परिसर में किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। इस निर्णय को लेकर क्षेत्र में व्यापक चर्चा का माहौल है।