पांचवीं बार शराब पीकर पकड़ा गया अभियुक्त, एक साल की सजा

दस्तक 7मीडिया ,दरभंगा/विधि संवाददाता

दरभंगा जिला के उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश श्रीराम झा की अदालत ने एक शराबी अभियुक्त को उत्पाद अधिनियम की धारा 37 में एक वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है।उत्पाद अधिनियम के स्पेशल पीपी हरेराम साहू ने बताया कि कोर्ट ने हायाघाट थानाकांड सं.96/25 से बने जीओ वाद सं.1227/25 की सुनवाई पुरी कर रुस्तमपुर गांव के स्व. राम विनय सिंह के पुत्र संतोष सिंह को धारा 37 के तहत एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। अभियुक्त का शराब पीकर गिरफ्तारी का यह पांचवा अपराध है।स्पेशल पीपी श्री साहू ने शराब उपभोक्ताओं से गुजारिश किया है कि एक बार शराब पीने पर अर्थदण्ड और दूबारा पीने पर एक साल की कारावास की सजा निश्चित है। इसलिये शराब सेवन नहीं करें।