बेनीपुर अनुमंडल में वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 17 से, पांच केंद्रों के 200 मीटर दायरे में धारा 163 लागू
दस्तक 7मीडिया /दरभंगा
जिला पदाधिकारी के निर्देश पर बेनीपुर के अनुमंडल दंडाधिकारी मनीष कुमार झा ने वार्षिक माध्यमिक (सैद्धांतिक) परीक्षा 2026 को लेकर आवश्यक आदेश जारी किया है। परीक्षा 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24 एवं 25 फरवरी 2026 को आयोजित होगी।
बेनीपुर अनुमंडल के पांच परीक्षा केंद्रों पर दो पालियों में परीक्षा ली जाएगी। प्रथम पाली सुबह 09:30 बजे से 12:15/12:45 बजे अपराह्न तक तथा द्वितीय पाली 02:00 बजे से 04:45/05:15 बजे अपराह्न तक निर्धारित है।
निर्धारित परीक्षा केंद्र इस प्रकार हैं—
1. जयानन्द उच्च विद्यालय, बहेड़ा, बेनीपुर
2. प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय, बेनीपुर
3. एस.एम. जहीर टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, बहेड़ा, बेनीपुर
4. बहेड़ा कॉलेज, बहेड़ा, बेनीपुर
5. अनुमंडल डिग्री कॉलेज, बेनीपुर
अनुमंडल दंडाधिकारी ने बताया कि परीक्षा के दौरान विधि-व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से सभी परीक्षा केंद्रों के चारों ओर 200 मीटर की परिधि में बी.एन.एस.एस. की धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है। यह आदेश 16 फरवरी की मध्यरात्रि से 25 फरवरी 2026 की संध्या तक प्रभावी रहेगा।
आदेश के अनुसार अधिकृत पदाधिकारी एवं परीक्षा कार्य में प्रतिनियुक्त कर्मियों को छोड़कर किसी भी अन्य व्यक्ति को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा केंद्र के 200 मीटर दायरे में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक रहेगी। (परीक्षार्थी, ड्यूटी पर तैनात पुलिस बल, दंडाधिकारी, परीक्षा कर्मी एवं शव यात्रा को छोड़कर)।
परीक्षा केंद्र के मुख्य द्वार से अनाधिकृत प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। केंद्र परिसर एवं परीक्षा कक्ष के अंदर मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, कैलकुलेटर, स्लाइड रूल, पेजर, ब्लूटूथ सहित किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के उपयोग पर रोक रहेगी।
इसके अतिरिक्त परीक्षा केंद्र के 200 मीटर की परिधि में लाउडस्पीकर के उपयोग पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। (शव यात्रा एवं प्रशासनिक माइकिंग को छोड़कर)।
अनुमंडल प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 के अंतर्गत निषिद्ध किसी भी गतिविधि पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।