दरभंगा सिविल कोर्ट में हत्या, अपहरण व ठगी के मामलों में चार आरोपियों की जमानत खारिज
दरभंगा सिविल कोर्ट में हत्या, अपहरण व ठगी के मामलों में चार आरोपियों की जमानत खारिज
दरभंगा सिविल कोर्ट में हत्या, अपहरण व ठगी के मामलों में चार आरोपियों की जमानत खारिज
दस्तक 7मीडिया ,दरभंगा/विधि संवाददाता
सिविल कोर्ट दरभंगा के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार पाण्डेय की कोर्ट ने सास द्वारा अपने हीं दामाद को जहर खिलाकर हत्या कर देने के आरोप में संस्थित जाले थानाकांड सं.67/24 के नामजद आरोपी रेवढा निवासी ममता देवी की नियमित जमानत आवेदन खारिज कर दिया है।लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि इसके अलावे कोर्ट ने विशनपुर थानाकांड सं. 122/25 में हत्यारोपी बिसौल गांव के सत्रुघन सहनी और राहूल सहनी का जमानत खारिज कर दिया है।वहीं एक लड़की का अपहरण के आरोप में संस्थित पतौर थाना प्राथमिकी संख्या 104/25 में अपहरण के आरोपी जीवनपट्टी निवासी अर्जुन पासवान का जमानत याचिका खारिज कर दिया है।अपर सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र कुमार की कोर्ट ने ठगी एवं जालसाजी के आरोप में संस्थित लहेरियासराय थानाकांड सं. 483/23 के नामजद आरोपी स्थानीय इस्माईलगंज निवासी फरहूल ऐन की अग्रिम जमानत आवेदन खारिज कर दिया है। पीपी श्री झा ने बताया कि गंभीर अपराध के आरोपियों को जल्द जमानत नहीं मिलने से आपराधिक घटनाओं में कमी आती है।