दरभंगा सिविल कोर्ट सख्त: जानलेवा हमला, अपहरण, हत्या व गबन मामलों में कई आरोपियों की जमानत याचिकाएं
दरभंगा सिविल कोर्ट सख्त: जानलेवा हमला, अपहरण, हत्या व गबन मामलों में कई आरोपियों की जमानत याचिकाएं
दरभंगा सिविल कोर्ट सख्त: जानलेवा हमला, अपहरण, हत्या व गबन मामलों में कई आरोपियों की जमानत याचिकाएं
दस्तक 7मीडिया ,दरभंगा/विधि संवाददाता,
सिविल कोर्ट दरभंगा के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार पाण्डेय की कोर्ट ने जानलेवा हमला करने के जूर्म में संस्थित कमतौल थानाकांड सं.205/24 वाजितपुर निवासी मो. नसीमुद्दीन की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दिया।वहीं कोर्ट ने एक महिला का अपहरण के आरोप में दर्ज मनीगाछी थानाकांड सं.129/25 के आरोपी भंडारिसम गांव के रिशी कुमार की अग्रिम जमानत खारिज कर दिया है।पीपी अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश उपेंद्र कुमार की अदालत ने एक प्रोपर्टी डीलर को गोली मारकर हत्या से संबंधित बहादुरपुर थानाकांड सं.509/24 के आरोपी घनशयामपुर थानाक्षेत्र के महथवार निवासी काराधीन अभियुक्त प्रेम प्रकाश झा उर्फ चन्दन कुमार झा की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दिया है।वहीं कोर्ट ने धान गवन करने के आरोप में संस्थित वाजितपुर थानाकांड सं.57/25 के आरोपी मांऊवेहट पैक्स अध्यक्ष साजदा खानम और पैक्स प्रबंधक जियाउर्रहमान की नियमित जमानत आवेदन खारिज कर दिया है।इसके अलावे एडीजे नागेश प्रताप सिंह की कोर्ट ने जान मारने की नियत से फायरिंग करने के आरोप में दर्ज कमतौल थानाकांड सं. 208/25 के आरोपी नवटोलिया(कमतौल) निवासी मुरारी कुमार उर्फ मुरारी यादव की नियमित जमानत खारिज कर दिया है। पी पी श्री झा ने बताया कि जघन्य अपराध मामले में तत्काल जमानत नहीं मिलने से अपराध में कमी होती है।