एटीएम चोरी, नाबालिग अपहरण व प्राणलेवा हमले के तीन आरोपियों की जमानत खारिज
एटीएम चोरी, नाबालिग अपहरण व प्राणलेवा हमले के तीन आरोपियों की जमानत खारिज
एटीएम चोरी, नाबालिग अपहरण व प्राणलेवा हमले के तीन आरोपियों की जमानत खारिज
दस्तक 7मीडिया ,दरभंगा /विधि संवाददाता
सिविल कोर्ट दरभंगा के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार पाण्डेय की अदालत ने गैस कटर से एटीएम काटकर 3 लाख 67 हजार 600 रुपया चोरी कर लेने के आरोप में संस्थित नगर थानाकांड सं.48/18 के आरोपी मुजफ्फरपुर जिला के बोचहा थानाक्षेत्र के सनाठी गांव के इन्दल सहनी की जमानत याचिका खारिज कर दिया है।इसके अलावे श्री पाण्डेय की कोर्ट ने शादी का झांसा देकर एक नाबालिग लड़की का अपहरण के आरोप में एपीएम थानाकांड सं.75/25 के आरोपी अनपट्टी गांव के मो. मुस्तकीम की नियमित जमानत आवेदन खारिज कर दिया है।पीपी अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश नागेश प्रताप सिंह की कोर्ट ने प्राणलेवा हमला के आरोप में दर्ज सदर थानाकांड सं.263/25 के आरोपी वधवा गांव के सकलदीप यादव की जमानत याचिका खारिज कर दिया है।
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