बहादुरपुर थाना में दर्ज एक कांड में पुलिस की बड़ी लापरवाही, SSP का कड़ा प्रहार,बहादुरपुर थाना के  इस कांड के अनुसंधानकर्ता व फेंकला थानाध्यक्ष निलंबित,  सर्किल इंस्पेक्टर से जवाब-तलब ,फेंकला थाना के नये थानाध्यक्ष वशिष्ट कापर।

दस्तक 7मीडिया /दरभंगा 

बहादुरपुर थाना क्षेत्र के एक चर्चित आपराधिक मामले में पुलिस की गंभीर लापरवाही उजागर होने पर वरीय पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) जगुनाथ रेड्डी उर्फ जलारेड्डी ने सख्त कार्रवाई की है। थाना कांड संख्या-96/25 में अनुसंधान को प्रभावित करने के आरोप में तत्कालीन अनुसंधानकर्ता सह फेंकला थानाध्यक्ष पु०अ०नि० गौतम कुमार को निलंबित कर दिया गया है। उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है।

इसके साथ ही बहादुरपुर अंचल के तत्कालीन सर्किल इंस्पेक्टर अभिषेक प्रताप सिंह से पूरे मामले में स्पष्टीकरण मांगा गया है।सिमरी थाना में तैनात पुअनि वशिष्ट कापर को फेंकला थाना  का नया थानाध्यक्ष बनाया गया है।

पुलिस मुख्यालय तक पहुंची शिकायत

यह कार्रवाई बिहार पुलिस मुख्यालय को भेजी गई एक शिकायत के बाद हुई। मधुबनी जिले के लदनियां थाना क्षेत्र निवासी डॉ. अरुण कुमार प्रकाश ने आरोप लगाया था कि प्राथमिकी दर्ज होने के बावजूद न तो मामले की सही ढंग से जांच हुई और न ही चोरी की सामग्री बरामद करने का प्रयास किया गया। शिकायत के बाद 16 दिसंबर 2025 को एसएसपी स्तर पर मामले की समीक्षा की गई।

पांच महीने तक नहीं हुआ पर्यवेक्षण

जांच में सामने आया कि कांड 21 फरवरी 2025 को दर्ज हुआ, लेकिन बहादुरपुर अंचल के तत्कालीन पुलिस निरीक्षक ने समय पर पर्यवेक्षण नहीं किया। करीब पांच महीने बाद की गई समीक्षा को भी महज औपचारिक बताया गया। रिपोर्ट में न तो साक्ष्यों का उल्लेख था और न ही ठोस निष्कर्ष।

निर्माण सामग्री की लाखों की चोरी

वादी के अनुसार, उनके निर्माणाधीन भवन से 17–18 लाख रुपये मूल्य की गिट्टी, बालू, ईंट और सरिया चोरी कर ली गई थी। घटना का वीडियो फुटेज भी उनके द्वारा उपलब्ध कराया गया था। प्राथमिकी में तीन लोगों को नामजद किया गया था। पूछताछ के दौरान एक आरोपी द्वारा सामान बरामद कराने की बात कहने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।

जमानत के बाद भी उठे सवाल

अभिलेखों के अनुसार सभी नामजद आरोपियों ने 8 जुलाई 2025 को अदालत में आत्मसमर्पण कर जमानत ले ली। बाद में आरोप पत्र भी दाखिल किया गया, लेकिन अनुसंधान और पर्यवेक्षण में हुई देरी व लापरवाही को एसएसपी ने गंभीर माना।

पहले भी हो चुकी है कार्रवाई

बताया गया कि सर्किल इंस्पेक्टर अभिषेक प्रताप सिंह पूर्व में भी बहादुरपुर थाना के एक अन्य कांड में लापरवाही के आरोप में डीआईजी स्तर से निलंबित हो चुके हैं।

एसएसपी ने स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों में लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।