31 साल पुराने पटोरी हत्याकांड में 5 दोषी करार, सजा पर 31 जनवरी को फैसला।भूमि विवाद में हुई हत्या पर 31 साल बाद न्याय, 5 अभियुक्त दोषी जिसमें दरभंगा के चर्चित अधिवक्ता भी।
31 साल पुराने पटोरी हत्याकांड में 5 दोषी करार, सजा पर 31 जनवरी को फैसला।भूमि विवाद में हुई हत्या पर 31 साल बाद न्याय, 5 अभियुक्त दोषी जिसमें दरभंगा के चर्चित अधिवक्ता भी।
31 साल पुराने पटोरी हत्याकांड में 5 दोषी करार, सजा पर 31 जनवरी को फैसला।भूमि विवाद में हुई हत्या पर 31 साल बाद न्याय, 5 अभियुक्त दोषी जिसमें दरभंगा के चर्चित अधिवक्ता भी।
दस्तक 7मीडिया ,दरभंगा /विधि संवाददाता,
सिविल कोर्ट दरभंगा के अपर सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर की अदालत ने विशनपुर थाना क्षेत्र के पटोरी गाँव के राम कृपाल चौधरी उर्फ कपल चौधरी हत्या मामलें मेंं 5 अभियुक्तों को दोषी करार दिया। अदालत ने सभी अभियुक्तों का बंध पत्र खंडित करते हुए न्यायिक हिरासत में मंडल कारा दरभंगा भेज दिया।
दोषी ठहराए गये चर्चित अधिवक्ता अंबर इमाम हाशमी
दोषी ठहराए गये कौसर इमाम हाशमी
अभियोजन पक्ष का अधिवक्ता चंद्रकांत सिंह
लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा
अपर लोक अभियोजक रेणू झा
सजा के बिंदु पर उभय पक्ष की ओर से सजा के बिंदु पर बहस और न्याय निर्णय के लिए 31 जनवरी की तिथि निर्धारित किया है। लोक अभियोजक अमरेन्द्र नारायण झा ने बताया कि 31वर्ष, 4 महिना, 28 दिन पूर्व विशनपुर थाना क्षेत्र के पटोरी -बसंत गाँव में 8 अगस्त 1994 ई. में भूमि विवाद में कब्रिस्तान के निकट बन्दूक से सैकड़ों राउंड फायरिंग की बारदात हुई थी। जिसमें राम कृपाल चौधरी की हत्या हो गई थी।इसी घटना को लेकर विशनपुर थाना कांड संख्या 58/1994 दर्ज की गई। इस मामलें को लेकर दो सत्र वाद के तहत अभियुक्तों का बिचारण चल रहा था। पीपी श्री झा ने बताया कि अभियोजन पक्ष से दोनों सत्र वाद में अभियोजन साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए एपीपी रेणु झा को अधिकृत किया गया। एपीपी श्रीमती झा ने बताया कि सत्र वाद संख्या 326/99 में कुल 16 गवाहों की गवाही कराया गया है। वहीं बचाव पक्ष की ओर से कुल 23 साक्षियों की साक्ष्य अदालत में प्रस्तुत किया गया। सत्र वाद संख्या 320/10 में अभियोजन पक्ष की ओर से 16 साक्षियों का साक्ष्य प्रस्तुत किया गया। वहीं बचाव पक्ष की ओर से 19 साक्षियों का साक्ष्य प्रस्तुत किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता चन्द्र कांत सिंह ने दोनों सत्र वाद में बहस किया। सोमवार को अदालत ने सत्र वाद संख्या 326/99 में 302,307,149 भादवि और 27 आर्म्स एक्ट की धारा में अभियुक्त
अम्बर इमाम हाशमी, राजा हाशमी, अनजर हाशमी उर्फ अनजर हुसैन और मोविन हाशमी और सत्र वाद संख्या 320/10 में कौशर इमाम हाशमी को धारा 302,307,149 भादवि और 27 आर्म्स एक्ट में दोषी करार दिया। वहीं इस हत्या मामलें के पलटा मुकदमा बिशनपुर थाना कांड संख्या 57/1994 से बने सत्र वाद संख्या 395/98 के आरोपी नवीन कुमार चौधरी समेत सभी सात आरोपियों को साक्ष्य के आभाव में रिहा कर दिया।दोषी ठहराये गये सभी पांचों ब्यक्ति को दरभंगा मंडल कारा में काराधीन कर दिया गया है।