दरभंगा विधि संवाददाता

व्यवहार न्यायालय का सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार तिवारी ने शुक्रवार को दहेज के लिए सोनी देवी उर्फ सोनदाई तथा उसकी छः माह की अबोध बच्ची को केरोसिन तेल डालकर जलाकर निर्मम हत्या फरवरी 2019 में कर दिये जाने के आरोप में पति संतोष महतो और ससूर रामविलास महतो को दोषी करार देते हुए मंडल कारा दरभंगा भेज दिया।वहीं सजा की अवधि निर्धारण और सजा के बिन्दु पर सूनवाई और निर्णय के लिए श्री तिवारी की कोर्ट ने 15 सितंबर की तिथि निर्धारित की है। मधुबनी जिला के नगर थाना क्षेत्र के लहेरियागंज निवासी सोनी कुमारी की शादी सदर थानाक्षेत्र के भालपट्टी ओपी के मुरिया गांव के संतोष महतो के साथ बर्ष 2017 में हुई थी। शादी के बाद सोनी देवी ने दो संतान को जन्म दी। दहेज के लिए प्रताड़ित कर केरोसिन छिड़ककर ब्याहता पत्नी सोनी और छः माह की अबोध पुत्री को जिन्दा जलाकर पति,ससूर और ससूराल वालों ने दोनों की हत्या कर घर से फरार हो गया।जिसकी प्राथमिकी मृतका के पिता गोपाल महतो ने भालपट्टी ओ पी सदर थाना में कांड संख्या 55/2019 दर्ज कराया। इसी मामले में मृतका के पति और ससुर को दहेज हत्या 304 बी में दोषी करार देते हुए दरभंगा जेल भेज दिया गया है।