हत्या व प्राणलेवा हमले के आरोपियों को कोर्ट से झटका, तीन की नियमित व दो की अग्रिम जमानत खारिज
हत्या व प्राणलेवा हमले के आरोपियों को कोर्ट से झटका, तीन की नियमित व दो की अग्रिम जमानत खारिज
हत्या व प्राणलेवा हमले के आरोपियों को कोर्ट से झटका, तीन की नियमित व दो की अग्रिम जमानत खारिज
दस्तक 7मीडिया दरभंगा/विधि संवाददाता
सिविल कोर्ट दरभंगा के अपर सत्र न्यायाधीश उपेंद्र कुमार की अदालत ने बहेड़ी थानाकांड सं. 345/25 में हत्या के आरोपी स्थानीय थानाक्षेत्र के उज्जैना निवासी रंजीत लाल देव,लेलीन लालदेव और नितीश लालदेव की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दिया है।पीपी अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि इसके अतिरिक्त कोर्ट ने प्राणलेवा हमला के जूर्म में संस्थित लहेरियासराय थानाकांड सं. 201/25 के आरोपी मुमताज कुरैशी उर्फ मुमताज अहमद और लहेरियासराय थानाकांड सं.424/25 के आरोपी बेंता निवासी मो. वजीर मुनौवर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दिया है।अब उपरोक्त आरोपियों को जमानत की इच्छा रखने पर पटना हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल करनी पड़ेगी।पीपी श्री झा ने बताया कि जघन्य मामले के आरोपियों को सत्र न्यायालय से जमानत नहीं मिलने से समाज के मनबढू लोगों के बीच कानून का डर कायम रहता है।