बहू की हत्या मामले में न्यायालय का कड़ा संदेश, सास-ससुर की अग्रिम जमानत खारिज
बहू की हत्या मामले में न्यायालय का कड़ा संदेश, सास-ससुर की अग्रिम जमानत खारिज
बहू की हत्या मामले में न्यायालय का कड़ा संदेश, सास-ससुर की अग्रिम जमानत खारिज
दस्तक 7मीडिया ,दरभंगा /विधि संवाददाता,
दहेज के लिए बहू की हत्या करने के आरोप में सास रजिया देवी और ससुर भोगी दास की अग्रिम जमानत याचिका अपर सत्र न्यायाधीश सप्तम उपेन्द्र कुमार की अदालत ने शनिवार को खारिज किया है। लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि सीतामढ़ी जिला के बोखरा थाना क्षेत्र के बठौल गाँव के इन्दल दास ने अपनी बेटी संगीता देवी की हत्या करने के आरोप में सिंहबारा थाना में प्राथमिकी संख्या 245 /25 दर्ज कराया। जिस प्राथमिकी में सिंहबारा थाना क्षेत्र के बरौल गाँव के मृत संगीता देवी के पति, सास, ससुर, ननद, गोतनी, भैंसूर को हत्याभियुक्त बनाया।आरोप है कि मृतका के पति राकेश दास के कहने पर ही सास, ससुर, ननद, भैंसूर, गोतनी ने मिलकर मारकर फांसी लगा दिया है। इसी जघन्य मामले में प्राथमिकी के अभियुक्त सास और ससुर ने अग्रिम जमानत याचिका फाइल किया। जिसे सुनवाई पश्चात सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश उपेन्द्र कुमार की अदालत ने शनिवार को खारिज किया। पीपी श्री झा ने बताया कि जघन्य मामले के आरोपियों को सत्र न्यायालय से जमानत नहीं मिलने से समाज में सकारात्मक संदेश जाता है।