आर्म्स एक्ट व जानलेवा हमले के मामलों में कोर्ट सख्त, 8 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज
आर्म्स एक्ट व जानलेवा हमले के मामलों में कोर्ट सख्त, 8 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज
आर्म्स एक्ट व जानलेवा हमले के मामलों में कोर्ट सख्त, 8 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज
दस्तक 7मीडिया ,दरभंगा/विधि संवाददाता,
सिविल कोर्ट दरभंगा के अपर सत्र न्यायाधीश नागेश प्रताप सिंह की कोर्ट ने विश्व विधालय थानाकांड संख्या 101/25 में आर्म्स ऐक्ट के आरोपी सदर थानाक्षेत्र के पोशनपुरा निवासी विवेक कुमार उर्फ गोलू का अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दिया है। पीपी अमरेन्द्र नारायण झा ने बताया कि कोर्ट ने इसके अलावे जानलेवा हमला कर छिनतई करने के आरोप में संस्थित कमतौल थानाकांड सं 240/25 मे सात आरोपियों, क्रमशः मुजफ्फरपुर जिला के जजूआर थाना के लखनपुर निवासी वलिराम शर्मा, जाले थाना के कछुआ निवासी सूकेश शर्मा, दीपक कुमार, सचिन कुमार तथा कमतौल थाना के ब्रहमपुर गांव के शिवम कुमार तथा पुनहद निवासी सुनील कुमार पंडित,और सिंहवाड़ा थाना के बेदौली निवासी ब्रृज मोहन कुमार का जमानत आवेदन खारिज कर दिया है।
अब उपरोक्त आरोपियों को जमानत की इच्छा रखने पर पटना हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल करने का विकल्प शेष रह गया है।
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