बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत शिक्षा ऋण लेकर अध्ययन कर चुके लाभार्थियों को ऋण वसूली अवधि में राहत देते हुए आवेदन की समय-सीमा बढ़ाई गई है। ऐसे लाभार्थी 31 दिसंबर 2025 तक वसूली अवधि विस्तार हेतु आवेदन कर सकते हैं।
बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड, दरभंगा की सहायक प्रबंधक श्रीमती तनु कुमारी ने बताया कि अप्रैल 2018 के बाद निगम से शिक्षा ऋण प्राप्त करने वाले लाभार्थियों के लिए योजना के अंतर्गत छात्रों पर 4 प्रतिशत तथा छात्राओं एवं दिव्यांग लाभार्थियों पर 1 प्रतिशत साधारण ब्याज निर्धारित है।
उन्होंने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 04 अक्टूबर 2025 को की गई घोषणा के अनुसार अब नए बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के आवेदकों को ब्याज रहित शिक्षा ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है।
ऐसे लाभार्थी जिन्होंने शिक्षा ऋण लेकर पढ़ाई पूरी कर ली है, किंतु अभी तक न तो नियोजित हुए हैं, न ही कोई स्वरोजगार अथवा आय का स्रोत उपलब्ध है, वे ऋण चुकाने हेतु छः माह के अतिरिक्त समय के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए विभागीय प्रारूप में ₹100 के नॉन-जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ-पत्र (एफिडेविट) बनवाना अनिवार्य होगा, जिस पर ₹25 का वेलफेयर टिकट लगाया जाएगा।
उक्त शपथ-पत्र को विभागीय पोर्टल पर 15 दिसंबर से 31 दिसंबर 2025 के बीच अपलोड कर इसकी मूल प्रति जिला कार्यालय में जमा करनी होगी।
उन्होंने यह भी बताया कि किसी भी प्रकार की जानकारी या सहायता हेतु लाभार्थी डीआरसीसी, दरभंगा परिसर स्थित बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
साथ ही यह स्पष्ट किया गया कि जो लाभार्थी निर्धारित अवधि में इस सुविधा का लाभ नहीं लेते हैं, उनके विरुद्ध बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम, 1914 (पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट) के प्रावधानों के अंतर्गत विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत ऋण की वसूली हेतु जिला नीलाम शाखा में उनके विरुद्ध सर्टिफिकेट केस भी दायर किया जाएगा।