जानलेवा हमले के चार आरोपी आत्मसमर्पण को बाध्य, फॉर्म हाउस चोरी के आरोपी की जमानत याचिका भी खारिज
जानलेवा हमले के चार आरोपी आत्मसमर्पण को बाध्य, फॉर्म हाउस चोरी के आरोपी की जमानत याचिका भी खारिज
जानलेवा हमले के चार आरोपी आत्मसमर्पण को बाध्य, फॉर्म हाउस चोरी के आरोपी की जमानत याचिका भी खारिज
दस्तक 7मीडिया ,दरभंगा/विधि संवाददाता,
दरभंगा न्याय मंडल के सत्र न्यायाधीश शिव गोपाल मिश्रा की कोर्ट ने बहेड़ी थानाकांड सं. 418/25 में जानलेवा हमला के चार आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका निष्पादित करते हुए सभी आरोपियों को कोर्ट में आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है।दरभंगा जिला के लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार पाण्डेय की अदालत ने केवटी थानाकांड सं.244/25 में फॉर्म हाऊस का ताला तोड़कर जेनरेटर, चापाकल का हेड,मोटर,धनकूटी मशीन आदि का चोरी के आरोप में काराधीन विश्वविद्यालय थानाक्षेत्र के डेनवी रोड निवासी शंभू प्रसाद जायसवाल की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दिया है।पीपी श्री झा ने कहा कि समाज में विधि बिरुद्ध जघन्य अपराध करने वाले को जमानत मिलने से अपराध की पुनरावृत्ति होती है।
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