10 दिसंबर को बिहार पुलिस चालक सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा दरभंगा जिले के 22 परीक्षा केंद्रों पर होगी परीक्षा, शांति-व्यवस्था के लिए 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू।
10 दिसंबर को बिहार पुलिस चालक सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा दरभंगा जिले के 22 परीक्षा केंद्रों पर होगी परीक्षा, शांति-व्यवस्था के लिए 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू।
10 दिसंबर को बिहार पुलिस चालक सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा
दरभंगा जिले के 22 परीक्षा केंद्रों पर होगी परीक्षा, शांति-व्यवस्था के लिए 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू।
दस्तक 7मीडिया /दरभंगा
बिहार पुलिस में चालक सिपाही के पदों पर चयन/भर्ती हेतु आयोजित लिखित परीक्षा 10 दिसंबर 2025 (बुधवार) को दोपहर 12:00 बजे से 02:00 बजे तक जिले के 22 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी।
यह जानकारी अनुमंडल पदाधिकारी, सदर विकास कुमार ने दी।
जिले के इन 22 केंद्रों पर होगी परीक्षा
परीक्षा शहर के प्रमुख विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में आयोजित की जाएगी, जिनमें मुख्यतः शामिल हैं।
• बी.के.डी. राजकीय बालक उच्च विद्यालय, जिला स्कूल, दरभंगा
• +2 एम.एल. एकेडमी (ब्लॉक-B), लहेरियासराय
• मिल्लत कॉलेज, दरभंगा
• सी.एम. कॉलेज, किलाघाट
• मारवाड़ी कॉलेज, दरभंगा
• महात्मा गांधी कॉलेज, सुन्दरपुर
• महारानी कल्याणी कॉलेज, लहेरियासराय
• एम.एल.एस.एम. कॉलेज
• के.एस. कॉलेज, लहेरियासराय
• माउंट समर कन्वेंट स्कूल, लहेरियासराय
• +2 शफी मुस्लिम उच्च विद्यालय
• +2 देशरत्न डॉ. राजेन्द्र प्रसाद बालिका उच्च विद्यालय
• राज उच्च विद्यालय
• +2 सर्वोदय उच्च विद्यालय, गंगासागर
• +2 एम.ए.आर. महिला विद्यालय, लालबाग
• एच.बी. सोगरा हसन मेमोरियल उर्दू बालिका उच्च विद्यालय
• सुन्दरपुर उच्च विद्यालय, बेला
• मारवाड़ी उच्च विद्यालय
• एम.के.पी. विद्यापति उच्च विद्यालय
• एम.आर.एम. कॉलेज
• बंसी दास मध्य विद्यालय, जी.एन.गंज
शांति-व्यवस्था हेतु निषेधाज्ञा लागू
अनुमंडल दंडाधिकारी (सदर), दरभंगा ने परीक्षा के दौरान शांति-व्यवस्था बनाए रखने के लिए परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में
10 दिसंबर को सुबह 07:00 बजे से परीक्षा की पूरी प्रक्रिया समाप्त होने तक
भा०ना०सु० संहिता 2023 की धारा-163 के तहत प्रतिबंध लागू करने का आदेश दिया है।
निषेधाज्ञा के तहत निम्नलिखित कार्य निषिद्ध रहेंगे
• पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का अनुचित उद्देश्य से एकत्रित होना
• लाठी, भाला, चाकू, गड़ासा, अग्नेयास्त्र, विस्फोटक या किसी भी प्रकार के घातक हथियार लेकर चलना
• सुबह 07:00 बजे से शाम 06:00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउडस्पीकर) का प्रयोग
• निषिद्ध क्षेत्र में परीक्षार्थियों या अन्य व्यक्तियों द्वारा मोबाइल फोन एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना
किन पर लागू नहीं होगा प्रतिबंध
• परीक्षा संचालन में लगे सरकारी अधिकारी/कर्मी
• आरक्षी एवं सैन्य बल के कर्मचारी
• प्रशासन द्वारा अधिकृत पासधारी
• शांतिपूर्ण परीक्षा कार्य में संलग्न स्टाफ
• शव यात्रा, धार्मिक जुलूस एवं शादी-विवाह के कार्यक्रम