बहादुरपुर के रघेपुरा गांव निवासी दिनेश राम की जमानत याचिका खारिज ,चोरी करते घटनास्थल से हुआ था गिरफ्तार।
बहादुरपुर के रघेपुरा गांव निवासी दिनेश राम की जमानत याचिका खारिज ,चोरी करते घटनास्थल से हुआ था गिरफ्तार।
बहादुरपुर के रघेपुरा गांव निवासी दिनेश राम की जमानत याचिका खारिज ,चोरी करते घटनास्थल से हुआ था गिरफ्तार।
दस्तक 7मीडिया ,दरभंगा/विधि संवाददाता,
न्यायमंडल दरभंगा के सत्र न्यायाधीश शिव गोपाल मिश्रा की अदालत ने बहादुरपुर थानाकांड सं. 443/25 में चोरी करते घटना स्थल पर गिरफ्तार रघेपुरा निवासी दिनेश राम की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दिया है।वहीं कोर्ट ने अभियुक्त को आदेश की तिथि से 6 माह बाद पुनः जमानत अर्जी दाखिल करने की स्वंतत्रता प्रदान किया है।लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि इसके अलावे श्री मिश्रा की कोर्ट ने दहेज प्रताड़ना और जानलेवा हमला करने के 11 आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका निष्पादित करते हुए सभी आरोपियों को संबंधित न्यायालय में आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है।वहीं प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार पाण्डेय की कोर्ट ने जानलेवा हमला के आरोप में दर्ज सदर थानाकांड सं. 387/23 के आरोपी नवटोली निवासी लालू पासवान की जमानत याचिका खारिज कर दिया है।इसके अलावे दूष्कर्म के बाद वीडीओ बनाकर वायरल करने की धमकी देने के आरोपी बहेड़ी थानाक्षेत्र के वलिगांव निवासी मो. मुस्तकीम की अग्रिम जमानत आवेदन खारिज कर दिया है।एक अन्य मामले में अपर सत्र न्यायाधीश सप्तम उपेंद्र कुमार की कोर्ट ने मनीगाछी प्रखंड के माऊंवेहट पैक्स का 19 लाख,63,हजार462 रुपया गवन करने के आरोपी पैक्स अध्यक्ष साजदा खातून और प्रबंधक जियाउर रहमान की अग्रिम जमानत आवेदन खारिज कर दिया है।