Speedy Trial के माध्यम से आर्म्स एक्ट के मामले में 03 अभियुक्तों को 02 वर्ष का कारावास एवं 5,000 रुपये का जुर्माना ,जुर्माना नहीं देने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास

दस्तक 7मीडिया ,दरभंगा 

दरभंगा जिले में हत्या, अपहरण, मद्यनिषेध एवं अन्य संवेदनशील प्रकृति के कांडों को विशेष श्रेणी में रखते हुए पुलिस द्वारा लगातार स्पीडी ट्रायल के तहत त्वरित कार्रवाई कर अभियुक्तों को दंडित कराया जा रहा है।मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी रिजवान अली के बेहतर प्रदर्शन को लेकर यह कारवाई सुनिश्चित हुई।

इसमें  आर्म्स एक्ट के एक महत्वपूर्ण मामले में माननीय न्यायालय द्वारा तीन अभियुक्तों को दोषी पाते हुए 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने की स्थिति में 01 माह का अतिरिक्त कारावास का प्रावधान रखा गया है। इसमें  नगर थाना कांड संख्या–247/24

धारा–25(1–B)a, 26, 35 Arms Act 01. मो० आरजू खां, पिता–मो० सईद खां, सा.–सेनापथ, थाना–नगर

2. मो० एकलाकुर रहमान उर्फ बाबू, पिता–मो० इद्रीस, सा.–बेला, थाना–एल.एन.एम.यू.
3. अब्दुल रहमान, पिता–मो० नोमान, सा.–करहटिया, थाना–मब्बी
(तीनों जिला–दरभंगा) |

तीनों अभियुक्तों को 02 वर्ष का कारावास एवं 5,000 रु जुर्माना,
जुर्माना न देने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास

दरभंगा पुलिस कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने तथा अपराध नियंत्रण हेतु प्रतिबद्ध है। विशेष श्रेणी के कांडों में आगे भी स्पीडी ट्रायल की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।