17 नवम्बर को ‘माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007’ पर निःशुल्क विधिक सहायता हेतु जागरूकता कार्यक्रम, कार्यक्रम का समय – पूर्वाह्न 10:30 बजे से अपराह्न 4:30 बजे तक
17 नवम्बर को ‘माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007’ पर निःशुल्क विधिक सहायता हेतु जागरूकता कार्यक्रम,
कार्यक्रम का समय – पूर्वाह्न 10:30 बजे से अपराह्न 4:30 बजे तक
दस्तक 7मीडिया ,दरभंगा /
जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव आरती कुमारी ने जानकारी देते हुए बताया कि “माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007” के तहत 17 नवम्बर 2025 को दरभंगा जिला के शहरी, ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों में निःशुल्क विधिक सहायता हेतु विधिक जागरूकता कार्यक्रम-सह-डोर टू डोर अभियान का आयोजन किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि जिले के सभी वर्गों—गरीब, असहाय, जरूरतमंद, आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों—तक विधिक सहायता पहुँचाने के उद्देश्य से पारा-विधिक स्वयंसेवकों की टीम गठित कर उन्हें विभिन्न अनुमंडलों में प्रतिनियुक्त किया गया है।
अनुमंडलवार पारा-विधिक स्वयंसेवकों की प्रतिनियुक्ति
• सदर अनुमंडल
• निलाम्बर मिश्रा
• प्रीति कुमारी
• बिरौल अनुमंडल
• रामनाथ यादव
• रानी कुमारी
• बेनीपुर अनुमंडल
• अनिल पासवान
• सीमा कुमारी
निर्देश एवं अभियान की कार्यप्रणाली
सचिव ने सभी प्रतिनियुक्त पारा-विधिक स्वयंसेवकों को निम्न निर्देशों का पालन करने का आदेश दिया—
1. अपने-अपने क्षेत्रों में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का संचालन करना।
2. चयनित प्रखंडों के शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों, टोला, मोहल्ला, पंचायत, वार्ड आदि में जाकर
• स्थानीय आशा कार्यकर्ता,
• आंगनबाड़ी सेविका,
• जीविका समूह,
• समाजसेवी संगठनों
की मदद से संबंधित अधिनियम एवं विधिक सहायता योजनाओं की जानकारी जन-जन तक पहुँचाना।
3. कार्यक्रम के दौरान
• उपस्थिति दर्ज कराना,
• लोगों के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान लेना,
• जरूरतमंद व्यक्तियों का नाम, पता, संपर्क संख्या,
• प्राप्त समस्याएँ एवं समाधान
आदि का विस्तृत प्रतिवेदन तैयार करना।
4. सभी पारा-विधिक स्वयंसेवक कार्यक्रम समाप्ति के उपरांत अपना प्रतिवेदन कार्यालय में उपलब्ध कराएँगे।
5. कार्यक्रम का संचालन सुबह 10:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक अनिवार्य रूप से किया जाएगा।