न्यायालय आदेश की अवहेलना पर बहादुरपुर सीओ के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट, थानाध्यक्ष को 20 नवंबर तक कोर्ट में पेश करने का निर्देश
न्यायालय आदेश की अवहेलना पर बहादुरपुर सीओ के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट, थानाध्यक्ष को 20 नवंबर तक कोर्ट में पेश करने का निर्देश
न्यायालय आदेश की अवहेलना पर बहादुरपुर सीओ के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट, थानाध्यक्ष को 20 नवंबर तक कोर्ट में पेश करने का निर्देश
दरभंगा/विधि संवाददाता,
न्यायालय आदेश का अनुपालन नही करने के विरुद्ध दरभंगा के मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी जूनेद आलम की कोर्ट ने अंचल अधिकारी बहादुरपुर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट निर्गत करने का आदेश पारित किया है।वहीं न्यायालय ने एक आपराधिक वाद में निर्धारित तिथि 20 नवंबर 25 को थानाध्यक्ष बहादुरपुर को उक्त सीओ की उपस्थिति सुनिश्चित कराने हेतू आदेशित किया है। सीजेएम कोर्ट ने यह कार्रवाई न्यायालय में सीओ के जांच प्रतिवेदन के लिए वर्ष 2022 से लंबित परिवादपत्र सं. 714/22 में किया है।यह वाद परिवादी विन्देश्वर यादव द्वारा संदीप कुमार एवं अन्य के विरुद्ध जमीनी विवाद को लेकर मारपीट किये जाने के सन्दर्भ में दर्ज कराई गई थी।इस केश में परिवादी एवं अन्य जांच साक्षियों की गवाही न्यायालय में हो चूकी है।इस सन्दर्भ में कोर्ट ने सीओ बहादुरपुर से पत्रांक 1625 दि. 20 नवंबर 24 को विवादित जमीन के संबंध में जांच प्रतिवेदन की मांग किया।इसके लिए स्मारित भी किया गया।लेकिन सीओ द्वारा कोई प्रतिवेदन नही भेजा गया।पुनः दिनांक 26/7/25 को जांच प्रतिवेदन नही देने पर स्पष्टीकरण की मांग किया।लेकिन उक्त सीओ ने न हीं न्यायालय में जांच प्रतिवेदन समर्पित किया,और न ही स्पष्टीकरण हीं दाखिल किया।फलतः यह मामला सीओ के जांच प्रतिवेदन की प्रत्याशा में लंबित चल रहा है।कोर्ट ने अंचल अधिकारी के कृत को जानबूझकर की गई लापरवाही मानते हुए अंचल अधिकारी बहादुरपुर की उपस्थिति के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी करने,तथा बहादुरपुर थानाध्यक्ष को सीओ की उपस्थिति सुनिश्चित कराने का आदेश दिया है।