बिहार समेत मिथिला रेंज में धारा 163 (पूर्व धारा 144) लागू, किसी भी तरह की भीड़-जमाव पर पूर्ण प्रतिबंध; आचार संहिता के कड़े पालन का निर्देश

दस्तक 7मीडिया ,दरभंगा /

मिथिला रेंज में सुरक्षा कारणों व चुनावी माहौल को देखते हुए प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 जो पुरानी धारा 144 के समान है ,को पूरे क्षेत्र में लागू कर दिया है। इसके तहत किसी भी प्रकार के जमावड़ा, भीड़, जुलूस, जुलूस-जमा, धरना, प्रदर्शन, नारेबाजी या समूहगत गतिविधि पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है।

गृह विभाग  के अनुसार यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है और अगले आदेश तक जारी रहेगा। डीआईजी रेंज, जिलाधिकारियों व पुलिस अधीक्षकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने या प्रतिबंधित गतिविधि में शामिल किसी भी व्यक्ति पर कड़ी कार्रवाई की जाए। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है और पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी गई है।इस कारण दरभंगा में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई हे ॥

चूंकि पूरे राज्य में आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) प्रभावी है, ऐसे में राजनीतिक गतिविधियों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। बिना अनुमति के किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम, रैली, वाहन जुलूस, बैठक या प्रचार शैली को अब दंडनीय माना जाएगा।
अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट, अफवाह फैलाना, उकसाने वाले संदेश साझा करना भी आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा और ऐसे लोगों पर साइबर सेल त्वरित कार्रवाई करेगी।

प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे आदेशों का पालन करें, किसी भी अनधिकृत भीड़ का हिस्सा न बनें और संदिग्ध गतिविधि दिखने पर तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचना दें। अधिकारियों ने कहा“सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी स्थिति में कानून-व्यवस्था से समझौता नहीं किया जाएगा।”