पत्नी को जलाकर मारने वाला सिंटू साह दोषी, अदालत ने सुनाई 10 साल की सजा

दस्तक 7मीडिया ,दरभंगा/विधि संवाददाता,

अपर सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर की अदालत ने शुक्रवार को दहेज के लिए पत्नी को जलाकर हत्या कर देने के जूर्म में सिंटू साह को 10 वर्षों का कारावास की सजा सुनाई है।दरभंगा जिला के सदर थानाक्षेत्र के अन्धरी गांव के राम विनोद साह के पुत्र सिंटू साह को दस वर्षों की कारावास की सजा सुनाई गई है। लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि दहेज के लिए निर्मम हत्या को लेकर कोर्ट ने 304(बी)में दस साल की कारावास औ498(ए)में दो साल की कारावास और दस हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। अर्थदण्ड का भुगतान नहीं किया गया तो तीन माह का सश्रम कारावास भी भूगतने का निर्णय सुनाई गई है। पीपी श्री झा ने आगे बताया कि अभियोजन पक्ष का सफल संचालन एपीपी चम्पा मुखर्जी ने किया है। उन्होंने बताया कि 11 नवंबर 2021 की अहले सुबह उषा देवी के साथ मारपीट कर केरोसिन तेल छिड़़क कर पति ,देवर, ससूर आदि ने मिलकर जलाकर मार दिया ।इसकी प्राथमिकी मृतिका के पिता बहेड़ा थानाक्षेत्र के तरौनी निवासी रामकिशुन साह के आवेदन पर सदर थानाकांड सं.488/21 दर्ज की गई।अदालत में इसका बिचारण सत्रवाद सं.290/22 के तहत प्रारंभ हुआ। 07 अक्टूबर को कोर्ट ने इस मुकदमा की सुनवाई पुरी कर मृतिका के पति सिंटू साह को दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने के जूर्म में दोषी घोषित किया था । इस मामले में पीड़ित परिजनों की निगाहें 31 अक्टूबर को न्यायालय से जूर्मी को मिलने वाली सजा पर टिकी थी। जो निर्णय शुक्रवार को सुनाई गई ।दहेज के लिए पत्नी की हत्या कर देने वाला पति काराधीन है। मृतका की हत्या करने के दिन उसे एक साल का संतान था। जिसका लालन-पालन मृतका के पिता के घर हो रही है।अपर लोक अभियोजक चम्पा मुखर्जी ने पूरी मुस्तैदी से अभियोजन का पक्ष रखकर अभियुक्त को सजा दिलाने का मार्ग प्रशस्त की थी।