मतदान दिवस पर सभी कामगारों व श्रमिकों को मिलेगा सवैतनिक अवकाश ,उप श्रमायुक्त दरभंगा ने दिए निर्देश

दस्तक 7मीडिया ,दरभंगा /

बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के अवसर पर मतदान दिवस को लेकर कामगारों एवं श्रमिकों को सवैतनिक अवकाश दिये जाने के विभागीय निर्देश के आलोक में उप श्रमायुक्त, दरभंगा प्रमंडल  राकेश रंजन द्वारा एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

यह बैठक वीसी (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग) के माध्यम से दरभंगा प्रमंडल के सभी श्रम अधीक्षकों, कारखाना निरीक्षकों, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों, श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों तथा नियोजक संघों के प्रतिनिधियों के साथ की गई।

उप श्रमायुक्त ने बताया कि श्रम संसाधन विभाग, बिहार द्वारा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135(ख) के अंतर्गत आदेश जारी कर मतदान दिवस पर कामगारों को सवैतनिक अवकाश देने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने सभी नियोजकों को निर्देश दिया कि वे इस आदेश की प्रति अपने प्रतिष्ठान या कारखाने के नोटिस बोर्ड पर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करें, ताकि सभी कामगारों को जानकारी मिल सके।

साथ ही यह भी निर्देश दिया गया कि सवैतनिक अवकाश से संबंधित सूचना का मतदान दिवस से पूर्व व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि श्रम विभाग के अधिकारी दरभंगा के दोनार व बेला इंडस्ट्रियल एरिया, समस्तीपुर इंडस्ट्रियल एरिया तथा पंडौल इंडस्ट्रियल एरिया में संबंधित SWEEP कोषांगों के समन्वय से मतदाता जागरूकता गतिविधियाँ (SWEEP Activities) आयोजित करेंगे।

इसके अतिरिक्त, निर्वाचन आयोग द्वारा स्वीकृत SWEEP सामग्री का फ्लेक्स बैनर श्रम संसाधन विभाग के सभी जिला एवं प्रखंड कार्यालयों में प्रदर्शित किया जाएगा।

उप श्रमायुक्त ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिला और प्रखंड स्तर पर बैठक कर अधिक से अधिक कामगारों एवं श्रमिकों को मतदान के लिए प्रेरित करें, ताकि लोकतंत्र के इस महापर्व में श्रमिक वर्ग भी अपनी सशक्त भागीदारी निभा सके।